रिपोर्ट : भूपेंद्र सोनी

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अगर आप उन 1.23 करोड़ लोगों में से हैं जो GST रिटर्न भरते हैं तो यह ध्यान रखें कि रिटर्न (Return) भरने की आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है. उसके पहले ही GST रिटर्न भर देना है, क्योंकि आखिरी दिन की भीड़ में आपके रिटर्न नहीं भर पाने का बहाना अब नहीं चलेगा और ये बहाना भी नहीं चलेगा कि GSTN वेबसाइट काम नहीं कर रही. 

साथ ही अगर आपने दो महीने तक रिटर्न नहीं भरा तो आपके व्यापार के लिये ये खतरे की घंटी साबित हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक CBIC जो सख्ती करने जा रहा है वह वाकई सख्त है. अगर आपने दो महीने लगातार रिटर्न नहीं भरा तो हो सकता है कि आपका ई-वे बिल जनरेट ही न हो, और आपके लिये आपके GST नंबर पर कोई और भी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा. 

जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में कारोबार करते हैं उनके लिये ई-वे बिल बहुत राहत का काम करता है ई-वे बिल दिखा कर उनका सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने में आसानी होती है. जब ई-वे बिल जनरेट ही नहीं होगा तो कारोबार ठप हो जाएगा. 

तैयारी इस बात की भी है कि अगर 6 महीने तक GST रिटर्न नहीं भरा गया तो आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है. यानि भलाई इसमें है कि GST रिटर्न भरा जाए और समय पर भरा जाए.

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के अंतर्गत CBIC के मुताबिक GSTN वेबसाइट के बारे में जो लोग ये कह रहे हैं कि वेबसाइट काम नहीं कर रही वे जान लें कि वेबसाइट ठीक काम कर रही है. हर महीने की 20 तारीख GST रिटर्न भरने के लिये तय है. 

1.23 करोड़ करदाता में से करीब 88 लाख करदाता GSTR3B रिटर्न भरते हैं. इस रिटर्न फॉर्म में अनुमानित लेन-देन (Inward outward Supply) का ब्‍योरा होता है. 20 नवंबर को तो 18 लाख से ज्यादा करदाताओं ने GSTR3B रिटर्न दाखिल किया. जो पिछले महीने की तुलना में 6 लाख ज्यादा हैं.

जानकारों के मुताबिक कुछ लोग जो GST भरने में आनाकानी कर रहे थे या ये सोच रहे थे कि इस बार भी GST भरने की तारीख आगे बढ़ सकती है. लोगों ने अफवाह फैला दी कि वेबसाइट काम नहीं कर रही जबकि वेबसाइट काम कर रही थी, तभी तो 18 लाख से ज्यादा रिटर्न भरे गए. इस घटना के पहले और बाद में भी CBIC की तरफ से कहा गया कि रिटर्न भरने के लिए आखिरी समय का इंतज़ार करने की बजाए पहले ही इस काम को निपटा लें.