55th GST Council Meeting: GST काउंसिल की 55वीं बैठक शुरू, हो सकते हैं ये बड़े ऐलान
55th GST Council Meeting: आज राजस्थान के जैसलमेर में GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग होगी. इस बैठक में कई कैटेगरी में जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी और उससे जुड़े ऐलान हो सकते हैं.
55th GST Council Meeting: आज राजस्थान के जैसलमेर में GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग होगी. इस बैठक में कई कैटेगरी में जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी और उससे जुड़े ऐलान हो सकते हैं. इसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, लग्जरी गुड्स और एविएशन टरबाइन फ्यूल शामिल है. बैठक में हुए फैसलों पर वित्त मंत्री की प्रेस ब्रीफिंग करेंगी.
जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में लाइफ (Life Insurance Premium) व हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम (Health Insurance Premium) पर टैक्स की दर कम करने, महंगी कलाई घड़ियों, जूतों और परिधानों पर टैक्स की दर बढ़ाने और अहितकर वस्तुओं के लिए अलग से 35% टैक्स लगाने पर विचार कर सकती है.
स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर जीएसटी दर (GST Rate) को वर्तमान 18% (ITC के साथ) से घटाकर 5% (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करने का प्रस्ताव है.
यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीक्स की बिक्री पर टैक्स
सूत्रों के अनुसार, फिटमेंट कमेटी (जिसमें केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारी शामिल हैं) ने यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीक्स (EVs) के साथ-साथ छोटे पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) गाड़ियों की बिक्री पर मौजूदा 12% से 18% तक की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. इस बढ़ोतरी से पुरानी छोटी कारें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे.
इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों के समूह (GoM) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जून 2025 तक छह महीने का विस्तार मिलने की संभावना है. क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था मार्च 2026 में समाप्त हो जाएगी और जीएसटी काउंसिल ने सेस के भविष्य के पाठ को तय करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है. जीएसटी सिस्टम में, अहितकर वस्तुओं पर 28% टैक्स के अलावा अलग-अलग दरों पर क्षतिपूर्ति सेस लगाया जाता है. सेस से प्राप्त आय जिसे मूल रूप से जीएसटी लागू होने के बाद 5 साल या जून 2022 तक के लिए नियोजित किया गया था. इसका इस्तेमाल जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए किया गया.
हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST रेट
बैठक में एक प्रमुख मुद्दा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर तय करना है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में काउंसिल द्वारा गठित मंत्री समूह ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों (Term Life Insurance Policy) के लिए भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को जीएसटी (GST) से छूट देने पर सहमति जताई थी. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों (Senion Citizens) द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस ‘कवर’ के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है. वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance)के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है.
High-end items: गारमेंट्स, कलाई घड़ी और जूते
मंत्रियों के समूह ने रेडीमेड गारमेंट्स पर टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी रखा. उन्होंने 1,500 रुपये तक की लागत वाले तैयार गारमेंट्स पर 5% जीएसटी जबकि 1,500 रुपये से 10,000 रुपये तक की लागत वाले कपड़ों पर 18% जीएसटी का प्रस्ताव रखा है. वहीं 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले गारमेंट्स पर 28% कर लगेगा.
मंत्री समूह ने 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूतों पर जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का भी प्रस्ताव रखा है. 19 अक्टूबर को हुई पिछली बैठक में 25,000 रुपये से अधिक मूल्य की कलाई घड़ियों पर जीएसटी दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का भी प्रस्ताव किया गया था.