GST Council Meet: पान मसाला, गुटखा की टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम! जीएसटी परिषद की बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा
GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक शनिवार 18 फरवरी को होने वाली है. इस बैठक में पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने की व्यवस्था पर चर्चा होने की संभावना है.
GST Council Meeting: माल एवं सेवा कर परिषद (GST) की शनिवार को होने वाली बैठक में अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन तथा पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने की व्यवस्था पर चर्चा होने की संभावना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद (GST Council Meeting) की 18 फरवरी को होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) और कसीनो पर मंत्री समूह (GoM) की रिपोर्ट पर विचार होने की संभावना नहीं है. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. सूत्रों ने कहा कि जिन मुद्दों पर परिषद की 17 दिसंबर, 2022 को हुई बैठक में विचार नहीं किया जा सका था, वे जीएसटी परिषद (GST Council) की 18 फरवरी को होने वाली 49वीं बैठक के एजेंडा में सबसे ऊपर हैं.
पान मसाला की टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम!
पान मसाला और गुटखा उद्योग में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिये ओड़िशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता वाले जीओएम की रिपोर्ट पर बैठक में विचार किया जा सकता है. माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण पर पिछले साल जुलाई में हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की रिपोर्ट पर भी विचार किये जाने की संभावना है.
मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि न्यायाधिकरण में दो न्यायिक सदस्य शामिल होने चाहिए. इसमें एक-एक तकनीकी सदस्य केंद्र और राज्यों से होने चाहिए. इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष होना चाहिए.
ऑनलाइन गेमिंग पर नहीं होगी चर्चा
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हालांकि 'ऑनलाइन गेमिंग' (Online Gaming) पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Conrad Sangma) की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की संभावना नहीं है. रिपोर्ट पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman को सौंपी जा चुकी है और परिषद में विचार के लिये रखे जाने से पहले इसे राज्यों को दिया जाना है.
जीओएम ने नवंबर में पिछली बैठक में इसपर 28 फीसदी GST लगाने पर सहमित जतायी थी. हालांकि, इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि कर पोर्टल की तरफ से लिये जाने वाले केवल शुल्क पर या प्रतिभागियों से प्राप्त दांव राशि समेत पूरी रकम पर लगाया जाए. जीओएम ने अंतिम निर्णय के लिये सभी सुझाव जीएसटी परिषद को भेजने का फैसला किया. फिलहाल, ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. कर सकल गेमिंग राजस्व पर लगता है. यह वह शुल्क है जो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल लेते हैं.
मिलेट प्रोडक्टस पर घट सकता है टैक्स
इस बैठक में मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर पर भी फैसला हो सकता है. इसके अलावा खुले में बिकने वाले मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को खत्म करने की भी सिफारिश कर सकते हैं. अगर मिलेट्स पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इससे सुपर फूड्स को प्रोत्साहन मिलेगा.
5% GST प्रस्ताव पर चर्चा
सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े ऐलान हो सकते हैं और मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी तक किया जा सकता है.
(भाषा इनपुट्स के साथ)
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10:29 PM IST