अब होटल में ठहरना हुआ सस्ता, कमरे के किराए पर कम हुईं GST की दरें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) ने होटल के कमरों के किराए पर लगने वाले टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है. 1000 रुपये तक किराए वाले कमरों पर जीएसटी की दर को खत्म कर दिया गया है.
शुक्रवार को गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में सरकार ने टूरिज्म इंडस्ट्री (Tourism industry) को बड़ी राहत दी है. सरकार ने होटल के कमरों (Hotel Room) पर लगाने वाले जीएसटी (GST) की दरों में कटौती की है. सरकार के इस फैसले से लोगों को कम रेट पर होटल के कमरे मिलेंगे और इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) ने होटल के कमरों के किराए पर लगने वाले टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है. 1000 रुपये तक किराए वाले कमरों पर जीएसटी की दर को खत्म कर दिया गया है. 1001 रुपये से लेकर 7500 रुपये किराए वाले कमरे लगनी वाली जीएसटी की दर में 6 फीसदी की कटौती की गई है. अभी तक इस किराए में आने वाले कमरे पर 18 फीसदी के हिसाब से जीएसटी वसूला जाता था, जिसे घटाकर अब 12 फीसदी कर दिया गया है. 7,500 रुपये प्रति रात से अधिक किराए वाले होटल के कमरे पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
शुक्रवार को गोवा (Goa) में जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी.
एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थों पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा. साथ ही इस पर 12 फीसदी का कंपनसेटरी सेस भी लगाने का फैसला लिया गया है. पॉलिश किए गए रत्नों पर भी कर दरें कम की गई हैं. वस्तु और सेवा कर के तहत करदाताओं के पंजीकरण को आधार से जोड़ने का भी फैसला किया गया है.