चीनी कंपनियों से कई हफ्तों से स्टॉक और प्रोडक्शन को लेकर जानकारी मांग रही सरकार अब इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है. सरकार चीनी कंपनियों की मनमानी पर अब सख्त है. अगर चीनी कंपनियां 12 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक के production, sale, dispatch, Warehouse stocks की जानकारी नहीं साझा करती हैं तो उनके खिलाफ Essential Commodities Act के अंतर्गत कार्रवाई होगी. साथ ही 10 नवंबर तक सभी चीनी मिलों को NSWS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और जानकारी देनी होगी वर्ना उनके लिए घरेलू कोटा जारी नहीं होगा.

घरेलू कोटा में कमी की

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सरकार ने स्टॉक डिस्क्लोजर और स्टॉक की पूरी जानकारी नहीं देने पर शुगर मिल्स के घरेलू कोटा में कमी कर दी है. अक्टूबर माह के लिए घरेलू कोटे की दूसरी किस्त जारी की गई है. आगे सभी कंपनियों पर Essential Commodities Act के अंतर्गत कार्रवाई होगी. सभी मिल्स को सख्त हिदायत दी गई है कि वो 10 नवंबर तक NSWS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और जानकारी दें, वर्ना नवंबर का घरेलू कोटा नहीं मिलेगा.

इसके साथ ही Ethanol उत्पादन के लिए B-Heavy, शुगर सिरप, शुगरकेन जूस आदि के डायवर्जन की सूचना भी पोर्टल पर देने के निर्देश जारी किए गए हैं. 10 अक्टूबर तक उत्पादन, डिस्पैच, डीलर, रिटेलर, बिक्री और वेयरहाउस की चीनी का पूरा डाटा 12 अक्टूबर तक देने का आखिरी अल्टीमेंट भी दे दिया गया है.

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