केंद्र सरकार ने एल्युमिनियम, कॉपर के आयात पर सख्ती की है. सरकार ने एक बड़े फैसले में कन्‍साइनमेंट आने से 5 दिन पहले रजिस्‍ट्रेशन की सुविधा बंद कर दी है. सरकार ने यह कदम घटिया इम्‍पोर्ट पर लगाम लगाने और घरेलू कंपनियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से यह फैसला किया है. विदेश व्‍यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 

NFMIMS: 60 दिन पहले करना होगा रजिस्‍ट्रेशन 

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सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब एल्‍युमीनियम और कॉपर का इम्‍पोर्ट पर सख्‍ती की गई है. इसमें Consignment आने से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन की सुविधा बंद कर दी गई है. नई व्‍यवस्‍था में नॉन-फेरस मेटल इम्‍पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्‍टम (NFMIMS) पर कम से कम 60 दिन पहले रजिस्‍ट्रेशन करना होगा. 

डंपिंर पर भी लगेगी लगाम  

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से गैर जरूरी आयात रोकने और घरेलू इंडस्ट्री को बूस्‍ट देने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, घटिया क्वालिटी के इम्पोर्ट पर लगाम लगेगी. साथ ही डंपिंग पर भी काबू पाया जा सकेगा.