मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स (MSO या केबल ऑपरेटर्स) रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए एक प्रक्रिया शुरू करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट, 1994 में महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए हैं. इसने बुधवार को जारी एक अधिसूचना के जरिए एमएसओ के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक प्रक्रिया शुरू करते हुए नियमों में संशोधन किया. अंतिम मील तक इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए नियमों में एक सक्षम प्रावधान शामिल किया गया है.

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आवेदन की ये है प्रक्रिया 

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एमएसओ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग  के ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे. MSO रजिस्ट्रेशन 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान या नवीनीकृत किया जाएगा. बता दें कि रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से पहले सात से दो महीने के अंदर करना होगा .

सरकार ने क्यों किया संशोधन

इस प्रावधान का उद्देश्य सेवा रुकावटों को रोकना और निरंतरता बनाए रखना है. इसी वजह से सरकार ने इस एक्ट में संशोधन किया है. साथ ही इंटरनेट रीच को बढ़ावा देने के लिए केबल ऑपरेटर्स ने ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक सक्षम प्रावधान शामिल किया है. 

इतनी होगी प्रोसेसिंग फीस 

रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण, वित्तीय लेनदेन को ऑर्गेनाइज करने और नियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख रुपये का प्रसंस्करण शुल्क निर्धारित किया गया है. एमएसओ को अपने रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए एक परिभाषित विंडो के भीतर आवेदन करना जरूरी है, जो मौजूदा रजिस्ट्रेशन खतम होने से पहले सात से दो महीने तक चलता है.

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