Online Gaming: सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए  ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम बनाए जाएंगे. इसके अंदर AI, VR, Metaverse सब शामिल किया जाएगा. सरकार ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगी. सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी जो नियमन का ध्यान रखेगी. इसके लिए सरकार सेक्शन IT एक्ट 87 के तहत रेगुलेट करेगी. सरकार ने स्टेक होल्डर से 30 दिन में राय मांगी है. कंपनियों को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी. गेमिंग साइट को रजिस्टर करना जरूरी होगा.

ऑनलाइन गेमर के लिए KYC की व्यवस्था

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गेमिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की कवायद है. सभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम जहां पैसा लगाया या कमाया जा रहा है. ऑनलाइन गेमिंग अगर बेटिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं तो उन्हें इजाजत होगी. ऑनलाइन गेमर के लिए KYC की व्यवस्था होगी ताकि क्रिप्टो (Crypto) या किसी भी तरह के अन्य रिस्क से बचा जा सके.

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