गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के एक्सपोर्ट के लिए नए वेस्टेज मानदंड पर 15 सितंबर तक रोक, DGFT ने जारी किया नोटिफिकेशन
DGFT ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के लिए Permisible Wastage Standard नियम 15 सितंबर तक लागू नहीं होंगे. बता दें कि इसकी एक्सटेंशन मियाद 31 अगस्त को खत्म हो रही थी.
सरकार ने गहनों के निर्यात में सोना, चांदी और प्लेटिनम सामग्री के लिए Permisible Wastage Standard के लागू होने की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है. इसको लेकर DGFT ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के लिए Permisible Wastage Standard नियम 15 सितंबर तक लागू नहीं होंगे. बता दें कि इसकी एक्सटेंशन मियाद 31 अगस्त को खत्म हो रही थी.
बता दें कि सरकार ने बृहस्पतिवार को सोना, चांदी और प्लेटिनम आभूषणों के निर्यात के संबंध में नुकसान की स्वीकार्य मात्रा से संबंधित संशोधित मानदंडों का प्रस्ताव किया. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक नोटिफिकेशन में व्यापार और उद्योग जगत से कहा है कि वे इस व्यापार नोटिस के जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर ( 5 सितंबर तक) आपत्तियां और सुझाव मानदंड समिति को दें.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह निदेशालय विभिन्न इकाइयों/स्थानों में उद्योग के दौरे के आधार पर सोने/प्लेटिनम/चांदी के आभूषणों के लिए संशोधित अपव्यय मानदंडों का प्रस्ताव कर रहा है. इससे पहले मई में सरकार ने इन नियमों को कड़ा किया था, जिस पर उद्योग जगत ने गंभीर चिंता जताई थी. रत्न एवं आभूषण निर्यातकों ने आरोप लगाया था कि यह निर्णय लेने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया.