Windfall Tax on Crude: सरकार ने कच्‍चे तेल पर विंडफॉल टैक्‍स (Windfall Tax) में मामूली इजाफा किया है. इसे 13,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 13,300 रुपये प्रति कर दिया गया है. इसके अलावा, सरकार ने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 7 रुपये से बढ़ाकर 13.50 रुपये प्रति लीटर कर दी है. इसी तरह, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) एक्‍सपोर्ट पर भी ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 9 रुपये हो गई है. संसोधित दरें 1 सितंबर से लागू हो गई हैं.

अगस्‍त में बढ़ाई थी एक्‍सपोर्ट ड्यूटी

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इससे पहले, सरकार ने अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स का रिव्यू किया था. तीसरे पखवाड़े की समीक्षा में डीजल (Diesel export) के निर्यात पर कर 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 7 रुपये प्रति लीटर कर दिया था. वहीं, विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर लगाई गई थी. दूसरी ओर, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर ड्यूटी को 17750 रुपये प्रति टन से घटाकर 13,000 रुपये प्रति टन किया गया था.

1 जुलाई को लगाया गया था विंडफॉल टैक्स

सरकार ने एक जुलाई को पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपये प्रति लीटर व डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर की एक्‍सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी. इसके अलावा, कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगाया गया था. उस समय वित्त मंत्रालय ने कहा था कि हर पखवाड़े कर की समीक्षा की जाएगी.