Unframed Mirror, APT Tools and Machinery, Anti Dumping Duty:  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies- DGTR) ने  चीन से आयातित फास्टनर्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. DGTR को  डंपिंग और अन्य HS Code से इम्पोर्ट की आशंका हैं. जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक है. महानिदेशालय ने  सभी हितधारकों से 15 दिनों में डिटेल्स मांगी है. इसके अलावा DGTR ने चीन से आयातित अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर भी जांच शुरू कर दी है.

Unframed Mirror, APT Tools and Machinery, Anti Dumping Duty: फास्टनर्स पर दर्ज की थी शिकायत 

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एपीटी टूल्स एंड मशीनरी  इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नॉर्दन इंडिया स्क्रू मैन्यूफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने डीजीएफटीआर में चीन के फास्टनर्स पर शिकायत दर्ज की थी. अपने आवेदन में इन कंपनियों ने कहा था कि फास्टनरों के भारतीय उत्पादक आयात की महत्वपूर्ण मात्रा के कारण क्षति हो रही है. डीजीटीआर के अनुसार जांच के दायरे में पेंच बोल्ट, नट, कॉइल कील, कंक्रीट कील, सी-रिंग्स, स्प्रिंग रोल क्लिप, औद्योगिक स्टेपल पिन,  स्टील स्ट्रैपिंग सील, प्लास्टिक स्ट्रिप कील, केबल क्लिप कील, थोक कील आदि  शामिल होंगे.

Anti Dumping Duty: अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर पर भी सरकार सख्त

चीन से आयात होने वाले अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर पर भी सरकार सख्त हो गई है. सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्लास मिरर में एक संरक्षित पिछली सतह होती है. इसमें एक तरफ प्रतिबिंब दिखाने वाली सतह होती है और दूसरी ओर इसे पेंट किया जाता है. डीजीटीआर के मुताबिक आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि भारतीय उद्योगों का हिस्सा कम हुआ है. आयात घरेलू उद्योगों की कीमत में कटौती कर रहे हैं और घरेलू बाजार में कीमत मंदी ला रहे हैं.

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आपको बता दें कि एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है, जब आयात होने वाले सामान की कीमत घरेलू बाजार में लगाए गए सामान्य मूल्य से कम होती है. इससे आयात करने वाले देश की घरेलू इंडस्‍ट्री को नुकसान होता है. एंटी डंपिंग एक कदम है जिसका इस्‍तेमाल सामान की डंपिंग और उसके व्यापार पर उसके दुष्‍प्रभाव से पैदा हुए हालात को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है.