Budget 2024: देश का केंद्रीय बजट आज पेश होने वाला है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज सुबह 11 बजे देश की संसद में देश का बजट पेश करेंगी. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहली बार बजट पेश होने जा रहा है. इस बजट से हर वर्ग को काफी उम्‍मीदें हैं. माना जा रहा है कि इस बजट में सीनियर सिटीजंस को राहत देते हुए नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) के तहत टैक्‍स छूट की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है. माना जा रहा है कि एनपीएस के तहत मौजूदा टैक्‍स छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है.

ये है NPS का मौजूदा नियम

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मौजूदा नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति Old Tax Regime में 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपए की टैक्स छूट हासिल कर सकता है. ये फायदा New Tax Regime में नहीं मिलता. ये डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत मिलता है. इसके कारण NPS को निवेश का बेहतर विकल्‍प माना जाता है.

NPS को नई टैक्‍स रिजीम में भी टैक्‍स छूट मिलने की उम्‍मीद

इस स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी + डीए के 10 फीसदी तक योगदान पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. जो कि सेक्शन 80C की कुल 1.5 लाख रुपए की लिमिट के तहत आता है. इसके अलावा सेक्‍शन 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपए की टैक्स छूट हासिल की जा सकती है. माना जा रहा है कि आज के बजट में सरकार NPS को नई टैक्‍स रिजीम में भी टैक्‍स छूट दे सकती है.

PFRDA की ओर से की गई ये मांग

एक्‍सपर्ट्स की मानें तो न्‍यू टैक्‍स रिजीम में धारा 80CCD (1B) के तहत NPS में 50,000 रुपए तक के योगदान के लिए टैक्स छूट दी जानी चाहिए. इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी. इससे जो लोग ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम में हैं, उन्‍हें न्‍यू टैक्‍स रिजीम में शामिल होने का प्रोत्‍साहन मिलेगा. वहीं NPS के लिए PFRDA की ओर से मांग की गई है कि एनपीएस में कॉपर्स पर 10% के हिस्‍से पर टैक्‍स छूट को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया जाए. पीएफआरडीए की ओर से तर्क दिया गया है कि EPFO के तहत 12 फीसदी तक के हिस्‍से पर टैक्‍स छूट दी जाती है.