Budget 2020: इनकम टैक्स को लेकर यहां समझें पूरा गणित, जानें नए स्लैब का क्या होगा असर
Budget 2020: इनकम टैक्स में पुराने टैक्स स्लैब के साथ नए टैक्स स्लैब भी लाया गया है. ऐसे में नए स्लैब में कुछ शर्तें हैं जिसके मुताबिक टैक्स में छूट मिल सकेगी. इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री ने डीडीटी (DDT) को खत्म करने की घोषणा की है.
Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश कर दिया है. इसमें इनकम टैक्स में छूट को लेकर कुछ बदलाव भी किए गए हैं. इनकम टैक्स में पुराने टैक्स स्लैब के साथ नए टैक्स स्लैब भी लाया गया है. ऐसे में नए स्लैब में कुछ शर्तें हैं जिसके मुताबिक टैक्स में छूट मिल सकेगी. इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री ने डीडीटी (DDT) को खत्म करने की घोषणा की है. आइए हम यहां बजट में इनकम टैक्स के प्रावधानों और दूसरी घोषणाओं को समझने की कोशिश करते हैं.
टैक्सपेयर को क्या मिला?
वित्त मंत्री ने पुराने टैक्स स्लैब के साथ नया टैक्स स्लैब लाया
अब टैक्सपेयर के पास टैक्स भरने के 2 तरह के विकल्प
टैक्सपेयर चाहे तो पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक भरे टैक्स
नये टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स स्लैब भरने का भी विकल्प
नये टैक्स स्लैब में एग्जेम्पशन यानि रियायतें छोड़कर भरना होगा टैक्स
क्या टैक्स में राहत मिली?
बजट में प्रभावी तौर पर टैक्स को लेकर कोई राहत नहीं मिली है
पुराने टैक्स स्लैब के साथ नया टैक्स स्लैब लाया गया है
मौजूदा टैक्स स्लैब ट्रैक्सपेयर के पास समान रहेगा
नये टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरा तो डिडक्शन नहीं मिलेंगे
नये प्रावधान मिडिल क्लास टैक्सपेयर के लिए फायदेमंद नहीं
कॉरपोरेट को फायदा मिलेगा?
कॉरपोरेट को मिलेगा डबल फायदा
कॉरपोरेट टैक्स में पहले ही हो चुकी है कटौती
DDT को खत्म करना भी कॉरपोरेट के हक में
वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट को डबल बोनांजा दिया
टैक्स स्लैब
टैक्सेबल इनकम मौजूदा टैक्स नया टैक्स स्लैब
0 से ₹2.5 लाख जीरो जीरो
₹2.5-₹5 लाख 5% 5%
₹5.7-₹7.5 लाख 20% 10%
₹7.5- 10 लाख 20% 15%
₹10-₹12.5 लाख 30% 20%
₹12.5-₹15 लाख 30% 25%
₹15 लाख से ज्यादा 30% 30%
₹10 लाख आय तो कहां ज्यादा फायदा?
पुराना टैक्स स्लैब नया टैक्स स्लैब
आय ₹10 लाख ₹10 लाख
U/s 80C ₹1.5 लाख -
U/s 80CCD( 1B) ₹50,000 -
U/s 80D ₹50,000 -
होम लोन ब्याज ₹2 लाख -
कुल छूट 4.5 लाख -
नेट टैक्सेबल इनकम 5.5 लाख 10 लाख
टैक्स ₹22,500 ₹75,000
सेस ₹900 ₹3000
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कुल टैक्स ₹23400 ₹78,000
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₹15 लाख आय तो कहां ज्यादा फायदा?
पुराना टैक्स स्लैब नया टैक्स स्लैब
आय ₹15 लाख ₹15 लाख
U/s 80C ₹1.5 लाख -
U/s 80CCD( 1B) ₹50,000 -
U/s 80D ₹50,000 -
होम लोन ब्याज ₹2 लाख -
कुल छूट ₹4.5 लाख -
नेट टैक्सेबल इनकम ₹10.5 लाख ₹15 लाख
टैक्स ₹1.27 लाख ₹1.87 लाख
सेस ₹5100 ₹7500
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कुल टैक्स ₹132600 ₹195000
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25 लाख आय तो कहां ज्यादा फायदा?
पुराना टैक्स स्लैब नया टैक्स स्लैब
आय ₹25 लाख ₹25 लाख
U/s 80C ₹1.5 लाख -
U/s 80CCD( 1B) ₹50,000 -
U/s 80D ₹50,000 -
होम लोन ब्याज ₹2 लाख -
कुल छूट ₹4.5 लाख -
नेट टैक्सेबल इनकम ₹20.5 लाख ₹25 लाख
टैक्स ₹4,27500 ₹487500
सेस ₹17100 ₹19500
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कुल टैक्स ₹444600 ₹507000
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₹5 लाख टैक्सेबल आय पर जीरो टैक्स!
आपकी कुल टैक्सेबल इनकम ₹5 लाख है
ऐसे में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा
इनकम टैक्स की यह शर्त दोनों टैक्स स्लैब में
आपकी टैक्सेबल आय ₹5 लाख से ज्यादा रहती है
आपको टैक्स स्लैब के मुताबिक देना होगा टैक्स
नये टैक्स स्लैब की शर्तें?
नये टैक्स स्लैब के मुताबिक भरना चाहते हैं टैक्स
सेक्शन 80C समेत अन्य डिडक्शन नहीं मिलेंगे
कुल 70 रियायतों के विकल्प आपको छोड़ने होंगे
कौन-सी रियायतें नहीं मिलेंगी?
आप अगर नये टैक्स स्लैब का करते हैं इस्तेमाल
ऐसे में आपको करीब 70 रियायतें नहीं मिलेंगी
नये टैक्स स्लैब में कौन-सी रियायतें नहीं?
सेक्शन 80C ( PPF, लाइफ इंश्योरेंस, NSC, ULIP आदि)
NPS में खुद का कॉन्ट्रिब्यूशन
हायर एजुकेशन पर ब्याज
मेडिक्लेम इंश्योरेंस
स्टैंडर्ड डिडक्शन
होम लोन के प्रिंसिपल की रकम
LTA
HRA
माइनर की इनकम पर छूट
एंटरटेनमेंट अलाउंस
फैमिल पेंशन
नये टैक्स स्लैब में कौन-सी रियायत शामिल?
कर्मचारी का पेंशन स्कीम में योगदान
₹7.5 लाख तक इम्प्लॉयर का NPS कॉन्ट्रिब्यूशन
दिव्यांग कर्मचारी को मिलने वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस
ऑफिस के कामकाज के लिए दिया जाने वाला कनवेयंस अलाउंस
ट्रांसफर होने के दौरान यात्रा का खर्च
ऑफिस की तरफ से मिलने वाला डेली अलाउंस
फिरोज की राय
sub- नया टैक्स स्लैब का असर
sub- ELSS में निवेश कम होगा?
नया टैक्स स्लैब के बाद ELSS में निवेश पर हो सकता है असर
लोग ELSS में निवेश करने से बच सकते हैं
नये टैक्स स्लैब में जिनको फायदा, वे ELSS में निवेश करने से बचेंगे
म्यूचुअल फंड में निवेश पर नये स्लैब का नहीं पड़ेगा ज्यादा असर
संभव है कि सिर्फ टैक्स स्लैब के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कम हो
डेट बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF)
भारत सरकार ETF बास्केट को बढ़ाएगी
भारत बॉन्ड ETF से नया ETF अलग होगा
नया ETF जी-सिक्योरिटीज का ही एक रूप होगा
अभी नये ETF की मैच्योरिटी प्रोफाइल की तस्वीर साफ नहीं
बजट में क्या मिला?
ITR के दो टैक्स स्लैब बन गए
पुराना ITR स्लैब के साथ नया टैक्स स्लैब
अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की मियाद बढ़ी
अफोर्डेबल हाउसिंग में ब्याज पर छूट की मियाद एक साल के लिए बढ़ी
अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत ब्याज पर ₹1.5 लाख की छूट
कंपनियों के लिए DDT टैक्स खत्म किया
निवेशक के हाथ में टैक्सेबल होगा DDT
भारत बॉन्ड ETF की तरह नया ETF लाने की घोषणा
टैक्स के मोर्चे पर घोषणाएं
ITR के मौजूदा टैक्स स्लैब के साथ एक नया टैक्स स्लैब
टैक्सपेयर के पास दोनों में से एक को चुनने का विकल्प
टैक्स से जुड़े विवादों के लिए फेसलेस अपील की प्रक्रिया बनेगी
टैक्स चोरी से निपटने के लिए 'विवाद से विश्वास' स्कीम
बजट में क्या मिला?
sub- डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ा
बैंकों में पैसा जमा करने वालों के लिए घोषणा
डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख की
डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर की सीमा फिलहाल ₹1 लाख
बैंक में आपके 5 लाख रुपये रहेंगे बिल्कुल सेफ
डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ने का फायदा
sub- क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस?
बैंक में रखे गए पैसे पर मिलता है इंश्योरेंस कवर
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन देती है कवर
बैंक डूबता है तो सिर्फ ₹1 लाख की जमा इंश्योर
बजट लागू होने के बाद ₹5 लाख तक की जमा होगी इंश्योर
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बजट में क्या मिला?
DDT में बदलाव
डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (DDT) को कर दिया गया है खत्म
अब डिविडेंड हासिल करने वाले पर निवेशक के हाथ में लगेगा टैक्स
डिविडेंड पर टैक्स अब टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा
सेक्शन 57 के तहत इंटरेस्ट एक्सपेंस डिविडेंड का अधिकतम 20% हो
पहले ₹10 लाख की डिविडेंड इनकम पर नहीं लगता था टैक्स
₹10 लाख की लिमिट हटी, पूरी डिविडेंड इनकम पर लगेगा टैक्स
मौजूदा समय में डिविडेंड पर टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी कंपनी की
डिविडेंड पर 20.55% DDT लगता है
DDT में सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी होता है शामिल
निवेशकों को होगा फायदा?
DDT खत्म होने का फायदा कुछ निवेशकों को मिलना संभव
जिन पर DDT टैक्स स्लैब रेट से ज्यादा लगता था
ऐसे निवेशकों को मिल सकता है DDT खत्म होने का फायदा.