पंजाब सरकार ने व्‍यापारियों को GST पर बड़ी राहत दी है. सरकार ने पंजाब राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम-2017 में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे राज्य के कारोबार पोर्टल पर साझा आवेदन करने वाले उद्योगों को राज्य के भीतर उत्पाद बिक्री पर शुद्ध जीएसटी प्रोत्साहन या प्रोत्साहनों वाले राज्य जीएसटी में से किसी 1 को चुनने का विकल्प दिया गया है. 

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17 अक्टूबर 2017 और 17 अक्टूबर 2018 के बीच जिन औद्योगिक इकाइयों ने ‘इंवेस्ट पंजाब’ कारोबार पोर्टल पर साझा आवेदन किया है. उन्हें राज्य के भीतर होने वाले बिक्री कारोबार पर शुद्ध जीएसटी छूट या प्रोत्साहन वाले राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा. इन उद्योगों को अधिसूचना जारी होने के 90 दिन के भीतर अपने विकल्प का चुनाव करना होगा.

राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) प्रोत्साहन से तात्पर्य है कि इसमें किये गये भुगतान को प्रतिपूर्ति के लिये पात्र माना जायेगा. इसमें इकाई को पात्र उत्पाद बिक्री पर की गई एसजीएसटी देनदारी के समक्ष नकद खाते के जरिये किये गये एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जायेगी.