सस्ते में ड्रोन खरीदने का सुनहरा मौका! योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी, 20 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन
Kisan Drone Subsidy: उत्तर प्रदेश कृषि विभाग संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों (Farm Machinery) पर अनुदान पाने का सुनहरा अवसर है
Kisan Drone Subsidy: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) किसानों के खेती की लागत कम करने और आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों (Farm Machinery) पर अनुदान पाने का सुनहरा अवसर है. इस योजना के तहत किसान ड्रोन (Kisan Drone) समेत फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक पर भारी-भरकम सब्सिडी दे रही है. इसके आवेदन के लिए किसान 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे.
इन कृषि यंत्र पर मिलेगी सब्सिडी
कृषि यंत्र में लेजर लैंड लेवलर, पीटैटो प्लान्टर, पौटैटो डिगर हैरो, कल्टीवेटर, मल्टीक्रॉप भ्रेसर, पावर, चैफ कटर स्ट्रा रीपर मिनी राइस मिल ऑयल मिलविद फिल्टर प्रेस रोटावेटर, ट्रैक्टर, माउंटेड स्प्रैयर, पावर टीलर, पावर वीडर, कम्बाइन हार्वेस्टर विद सुपर एस.एम.एस. फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिग इत्यादि यत्रों की बुकिंग/आवेदन विभागीय पोर्टल की बेवसाइट www.agriculture.up.gov.in पर "यत्र पर अनुदान के लिए टोकन निकाले" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन विकासखंड पर की जाएगी.
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फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यंत्र-क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउन्टेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, जीरो टिल सीड कम फर्टी लाइजर ड्रिल, हाइड्रोलिक रिवर्सेदुल एम.बी. प्लाऊ, रौपर कम बाइण्डर एवं सुपर सीडर की बुकिंग/आवेदन विभागीय पोर्टल की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर "यंत्र पर अनुदान के लिए टोकन निकालें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन जनपदवार की जाएगी.
मोबाइल नंबर पर मिलेगा बुकिंग का OTP
आवदेन के लिए बुकिंग किये जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त करने का विकल्प होगा. अगर पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा तो लाभार्थी के नये मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी (OTP) पा कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्य दिया जाएगा. आवेदक द्वारा एक मोबाइल नम्बर अपना अथया अपने परिवार के रक्त सम्बन्धी सदसय (माता, पिता, भाई, बहन पुत्र, पुत्री एवं पुत्र बघ) के मोबाइल नम्बर से ही आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी.
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₹10,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए बुकिंग प्रक्रिया
- एक किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में सब निशन ऑन एप्रीकल्यरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत उपलब्ध कराये जाने वाले कषि यंत्रों में से अधिकतम किसी 2 यंत्रों हेतु ही अनुदान मिलेगा. 2 कृषि यंत्रों के अतिरिक्त सम्बन्धित को ट्रैक्टर माजणटेड सपेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र के लिए अनुदान की अनुमन्यता नहीं होगी.
- एक किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्यरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना के तहत एक अथवा एक अधिक भिन्न प्रकार के फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों के लिए अनुदान की अनुमन्यता होगी.
80% तक मिलेगा अनुदान
समस्त प्रकार के कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50% और कस्टम हायरिंग सेन्टर परियोजना लागत ₹10 लाख, हाई टेक हब फार कस्टम हायरिंग परियोजना लागत ₹100 लाख पर अधिकतम 40% अनुदान. फार्म मशीनरी बैंक परियोजना लागत ₹10 लाख और कस्टम हायरिंग सेन्टर (इन-सीटू योजना) परियोजना लागत ₹30 लाख पर अधिकतम 80% अनुदान.
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कृषि ड्रोन पर 5 रुपये तक की सब्सिडी
कृषि डोन एवं उनके सहायक उपकरण हेतु कृषि स्नातक (एग्री जंकशन) एवं ग्रामीण उद्यमी को कृषि डोन एवं उनके सहायक उपकरण के क्रप करने पर यंत्रों के मूल्य का 50% अथवा अधिकतम ₹5 लाख जो भी कम हो देय होगा और एफ पी.ओ. (FPO) को कृषि ड्रोन और उनके सहायक उपकरण के क्रय करने पर यंत्रों के मूल्य का 4% अथवा अधिकतम ₹4 लाख जो भी कम हो देय होगा.
जरूरी शर्तें
कस्टम हायरिंग सेन्टर/हाई टेक हबू फार कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर क्षेत्र को किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बॉन्ड भी भर कर देना होगा. योजना के तहत कृषि यंत्रों हेतु कृषक, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs) जो कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से सम्बन्धित हो और किसान उत्पादक संगठन लाभार्थी होंगे. हाई टैक हबू फॉर फस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए किसान उत्पादक संगठन (FOP) का इस विज्ञापन दिनांक से कम्पनी/सोसाइटी एक्ट में कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत विभाग के FPO शक्ति मोर्टल पर पंजीकृत और सक्रिय होना और सदस्य अशवारकों की न्यूनतम संख्या 100 होना अनिवार्य है.
इच्छुक लाभार्थियों/कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने को दशा में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति के समया विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा.
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2500 रुपये देनी होगी बुकिंग रकम
₹10,001 से ₹10,0000 तक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग रकम ₹2500 होगी. ₹1,00,000 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग रकम ₹5000 होगी. आवेदन के समय ही किसानों को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करना होगा. लक्ष्य अवशेष न रहने पर और ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित किसानों को बुकिंग रकम वापस कर दी जाएगी.
लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तारीख से कृषि यंत्र खरीद कर विभागीय पोर्टल पर खरीद रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर और संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए अधिकतम 30 दिन और कस्टम हायरिंग सेन्टर हाई टेक हव फार कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक के लिए अधिकतम 45 दिन का समय दिया जाएगा. निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इनवेन्ट्री में से किसी से भी क्रय करने की स्वतन्त्रता होगी.