Subsidy News: किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं ताकि उनकी खेती की लागत कम हो और आमदनी बढ़े. फसल की सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ी पहल की है. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (National Horticulture Mission) के तहत वर्ष 2024-25 में उद्यान विभाग अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामुदायिक जल स्रोत बनाने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है. 

कितना मिलेगा अनुदान

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राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में उद्यान विभाग को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामुदायिक जल स्रोत (100x100x3) मीटर साइज के एक किसान या (50x50x3) मीटर के 4 किसानों के लक्ष्य मिले हैं. सामुदायिक जल स्रोत बनाने के लिए कृषक समूह द्वारा 10 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र के लिए (100x100x3) मीटर साइज के सामुदायिक जल स्त्रोत निर्धारित BIS मापदंड की न्यूनतम 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म, आर.सी.सी. लाइनिंग से निर्माण पर 20 लाख रुपये प्रति यूनिट अनुदान देय है या अन्य छोटी साइज न्यूनतम (50x50x3) मीटर के जल स्रोत बनाने पर कमांड क्षेत्र के अनुसार यथानुपात (प्रोरेटा बेसिस पर ) अनुदान देय है.

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पूरी करनी होगी ये शर्तें

इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. जैसे जल स्रोत बनाने के लिए कृषक समूह के पास एक स्थान पर 10 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है. छोटी साइज न्यूनतम (50x50x3) मीटर साइज के जल स्रोत के लिए 2.50 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है. 

कृषक समूह के जल स्रोत बनाने के लिए न्यूनतम किसान संख्या कम से कम 3 रहेगी. जिसमें पति-पत्नी को एक इकाई माना जाएगा. कृषक समूह को जल स्रोत निर्माण के बाद वर्षा जल संचित होने पर 10 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए 4 हेक्टेयर क्षेत्र अनुसार यथानुपात सूक्ष्म सिंचाई विधियों के साथ उद्यानिकी फसलों की खेती किया जाना जरूरी है. 

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जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

  • सामुदायिक जल स्रोत का निर्माण किसान, किासन समूह को उनके भू-स्वमित्व के हिस्से की भूमि में करवाना होगा.
  • आवेदन के साथ भू-स्वामित्व के प्रमाण के रूप में जमाबंदी (6 माह से पुरानी नहीं) व नक्शा ट्रेस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होगे.

यहां करें संपर्क

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत वर्ष 2024-25 मे सामुदायिक जल स्रोत (100x100x3) मीटर साइज के निमार्ण के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक किसान आवेदन कर सकते है. अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी उद्यान या कार्यालय उप निदेशक उद्यान में सम्पर्क कर सकते है.