किसानों की राह होगी आसान, कृषि यंत्र खरीद पर मिलेगा 50% तक अनुदान, 13 सितंबर तक करें आवेदन
Subsidy News: राजस्थान सरकार किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और खेती के काम आसान हो जाएंगे साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.
Subsidy News: खेती-किसानी में कृषकों द्वारा बुआई, जुताई और बिजाई जैसी मेहनत वाले काम किये जाते हैं. इनको आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और खेती के काम आसान हो जाएंगे साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.
13 सितंबर तक करें आवेदन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जाएगा. योजना के तहत राज्य में लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है. इसके लिए किसान 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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अधिकतम 50% तक सब्सिडी
कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50% तक और अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का अधिकतम 40% तक अनुदान दिया जाएगा. लघु और सीमान्त श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन से पहले जन आधार (Jan Aadhaar) में लघु और सीमान्त श्रेणी जुड़वाना जरूरी है, आवेदन के दौरान उक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा.
इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा. किसान द्वारा कृषि यंत्रों को रजिस्टर्ड फर्म से खरीदने और सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.
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एक जन आधार पर होगा एक आवेदन
एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा. किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा. प्रशासनिक मंजूरी जारी करने से पहले खरीदे गये पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नही दिया जाएगा. एक जन आधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार होगा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम भूमि और ट्रेक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना जरूरी है.
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