Sarkari Yojana: खेत में तालाब बनाने के लिए मिल रही ₹1.35 लाख रुपये तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा
Sarkari Yojana: अनुदान के लिए किसानों को जमाबंदी की नकल 6 माह से पुरानी न हो और जिस खसरे में फार्म पौण्ड बनाना है उसका राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा देना होगा.
Sarkari Yojana: खरीफ सीजन में किसानों को खेती की सिंचाई की सुविधा मिल सके. इसके लिए राजस्थान सरकार ने बड़ी पहल की है. राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है. इस स्कीम का फायदा उठाकर किसान अपने खेत में तालाब बनाकर वर्षा जल को संचित कर सकेंगे और इस पानी को खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल कर सकेंगे.
बता दें कि राज्य में गिरते भू-जल स्तर के कारण खेती किसानी पर सीधा असर पड़ रहा है. सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. गिरते भू-जल स्तर के कारण जल के सर्वेक्षण व कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'पर ड्रोप मोर क्रॉप' और 'अदर इन्टरवेशन योजना' के तहत फार्म पॉण्ड बनवाया जा रहा है.
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कितनी मिलेगी सब्सिडी
योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमांत किसानों को 1200 घन मीटर पर इकाई लागत का 70 फीसदी या अधिकतम 73,500 रुपये दिए जाएंगे. कच्चे फार्म पर इकाई लागत का 90 फीसदी या 1 लाख 35 हजार रुपये और अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60 फीसदी या अधिकतम 63 हजार रुपये. कच्चे फार्म पर और इकाई लागत का 80 फीसदी या 1 लाख 20 हजार रुपये प्लास्टिक लाइनिंग, पर जो भी कम हो, अनुदान देय है. न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई (फार्म पौण्ड) पर ही अनुदान देय है.
ये किसान उठा सकते हैं फायदा
जिस किसान के पास खुद के नाम एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर और संयुक्त खातेदारी की स्थिति में भी 0.3 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि हो, अनुदान के पात्र होंगे. अनुदान के लिए किसानों को जमाबंदी की नकल 6 माह से पुरानी न हो और जिस खसरे में फार्म पौण्ड बनाना है उसका राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा देना होगा.
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जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
बता दें कि फार्म पौण्ड में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है जिसमें किसान फायदा लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से या ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते है. योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के पास जमाबंदी 6 माह से पुरानी न हो, तारबंदी करवाये जाने वाले खेत का नक्शा, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है.