सस्ते में ट्रैक्टर खरीदने का मौका, सरकार दे रही ₹1 लाख रुपये, फटाफट करें अप्लाई
Sarkari Yojana: हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी (Subsidy) दे रही है. हालांकि, इस सब्सिडी का फायदा सभी किसान नहीं उठा पाएंगे. ट्रैक्टर पर अनुदान का फायदा सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए किसानों को मिलेगा.
Tractor Subsidy: खेती-किसानी मशीनों इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है. किसानों तक टैक्टर की पहुंच आसानी से हो, इसके लिए राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं. इसी कड़ी में, हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी (Subsidy) दे रही है. हालांकि, इस सब्सिडी का फायदा सभी किसान नहीं उठा पाएंगे. ट्रैक्टर पर अनुदान का फायदा सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए किसानों को मिलेगा.
ट्रैक्टर खरीद पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
ट्रैक्टर की खरीद के लिए हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 45 HP और उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर खरीद पर ₹1 लाख का अनुदान दिया जा रहा है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है. अनुदान के लिए संबंधित किसान 11 मार्च तक विभाग की पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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ऐसे होगा सेलेक्शन
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक, लाभार्थियों का चयन सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा. चयन के बाद किसान भारत सरकार द्वारा अधिकृत ट्रैक्टर निर्माताओं से मोल-भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं. कृषि यंभ निर्माता स्कीम में मशीनों की सप्लाई के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं.
इन डॉक्यूमेंट्स को करना होगा अपलोड
अनुसूचित जाति के किसानों को परिवार पहचान पत्र (PPP), बैंक डीटेल, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र/पटवारी रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.
यहां करें आवेदन
टैक्ट्रर खरीद पर सब्सिडी पाने के लिए इच्छुक किसान कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in आवेदन कर सकते हैं. अथवा अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं० 1800-180-2117 या जिला कृषि उप-निदेशक व सहायक कृषि या अभियंता से सम्पर्क करें.