FSSAI: मसाले और रेडी-टू-ईट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सिंगापुर और हांगकांग निर्यात किए जाने सभी मसाले और रेडी-टू-ईटखाद्य पदार्थ एक्सपोर्ट के लिए Ethylene Oxide टेस्टिंग अनिवार्य कर दिया है. स्पाइस बोर्ड (Spices Board) के मुताबिक, अब टेस्ट में पास होने के बाद ही निर्यात संभव हो सकेगा.

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बता दें कि सिंगापुर और हांगकांग द्वारा दो बड़े भारतीय ब्रांड्स के मसलों में एथिलीन ऑक्साइड की अधिक मात्रा बता कन्साइनमेंट वापस भेजने के बाद बड़ा कदम उठाया है. एक्सपोर्ट से पहले सभी मसालों का Ethylene Oxide Test अनिवार्य  होगा. मसाले और अन्य Ready To Eat खाद्य पदार्थ के अनिवार्य ETO टेस्ट का आदेश 6 मई से लागू होगा.

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मसाला बोर्ड का एक्शन

मसालों पर हांगकांग और सिंगापुर में प्रतिबंध को लेकर मसाला बोर्ड का एक्शन है. जिन एक्सपोर्टर्स के कंसाइनमेंट पर एक्शन हुआ बोर्ड उनके संपर्क में है. जल्द सभी एक्सपोर्टर्स के लिए एडवाइजरी जारी होगी. Ethylene Oxide से जुड़े सभी तथ्यों को लेकर एक्सपोर्टर्स को जागरूक किया जाएगा. भारतीय मसाला और ब्रांड इमेज के लिए हर कन्साइनमेंट को जांच अनिवार्य होगा.

क्या है मामला?

पिछले महीने की शुरुआत में, हांगकांग के खाद्य सुरक्षा केंद्र (सीएफएस) ने उपभोक्ताओं से एमडीएच के मद्रास करी पाउडर (मद्रास करी के लिए मसाला मिश्रण), एवरेस्ट फिश करी मसाला, एमडीएच सांभर मसाला मिश्रित मसाला पाउडर और एमडीएच करी पाउडर मिश्रित मसाला पाउडर को न खरीदने और व्यापारियों को न बेचने के लिए कहा था. सीएफएस ने कहा था कि दो भारतीय ब्रांड के कई प्रकार के प्री-पैकेज्ड मसाला-मिश्रण उत्पादों के नमूनों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया था.

सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने भी ऐसे मसालों को वापस मंगाने का निर्देश दिया है. हांगकांग के निर्देश के बाद सिंगापुर खाद्य एजेंसी (एसएफए) ने भी भारत से आयातित ‘एवरेस्ट फिश करी मसाला’ को वापस मंगाने का आदेश दिया.