Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने 30 जुलाई 2023 को एक दिन में 48.50 लाख से अधिक फसल बीमा (Fasal Bima) आवेदनों के रजिस्ट्रेशन के साथ अपने पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नया  कीर्तिमान बनाया है.  अगर आप भी अपनी खरीफ फसल को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए बीमा कराना चाहते हैं तो झटपट अपना रजिस्ट्रेशन करा लें. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आपको बता दें कि PMFBY बेमौसम बारिश, सूखा और अन्य प्राकृतिक अथवा स्थानीय आपदाओं की वजह से फसल बुआई से पहले, खड़ी फसल या कटाई के 14 दिन बाद तक फसलों को होने वाले नुक़सान से बचाती है. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खरीफ फसलों को PMFBY से सुरक्षा कवच मिलता है. रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट  http://pmfby.gov.in विजिट करें.

ये भी पढ़ें- नाशपाती की खेती से कमाएं बंपर मुनाफा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खासियतें

  • इस योजना में सभी किसान (कर्जदार-गैर कर्जदार बटाईदार और काश्तकार), सभी फसलें (रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी) और अधिसूचित फसलें कवर की जाती हैं.
  • किसानों के लिए खरीब के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5% जैसी न्यूनतम प्रीमियम दरें हैं.
  • फसल नुकसान होने की स्थित में निर्धारित बीमित राशि से अनुपातिक आधार पर दावा भुगतान किया जाता है.
  • योजना में फसल उपज और हानि का सही आंकलन करने के लिए YES-Tech, WINDS और CROPIC जैसी तकनीकियों का उपयोग किया जाता है.
  • DigiClaim के माध्यम से दावा भुगतान राशि में पारदर्शिता और सुगमता लाई गई है.

ये भी पढ़ें- इसकी खेती कर लिया तो कुछ ही दिनों में बन जाएंगे अमीर

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड की लेटेस्ट कॉपी
  • लेटेस्ट बैंक पासबुक
  • जमाबंदी
  • फसल बुआई प्रमाण-पत्र
  • काश्तकार प्रमाण-पत्र (केवल टेनेंट किसानों के लिए)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) फसल नुकसान की स्थिति में किसानों की आय को स्थिर करने में सहायक  है.  साथ ही किसानों को खेती करने में उपयोगी नए तकनीकों से भी अवगत किया हैं. इस योजना के प्रभावी लाभों के कारण भारतीय कृषि व्यवस्था सशक्त ढंग से उभर रही है.

कैसे मिलेगा फसल बीमा का क्लेम?

फसल खराब होने की स्थिति में सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को जानकारी दें. इसके बाद आवेदन करना होता है. फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन-सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई हैं, इन सब बातों का ब्यौरा दें. साथ ही जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है. इस, फॉर्म में किसानों को बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी भी अटैच करनी होती है. 

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें