Crop Insurance: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत फसलों का बीमा पंजीकरण और भी आसान हुआ. अब किसान (Farmers) अपनी फसलों को कई सुविधाजनक माध्यमों द्वारा रजिस्टर करा सकते हैं. प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को नुकसान होता है. इसके तहत किसान अपनी फसलों का बीमा (Crop Insurance) करवा कर बारिश, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान से होने वाली हानि का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं.

इन फसलों का करा सकते हैं बीमा

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ की फसलों जैसे- धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, उड़द, अरहर, चौला, सोयाबीन, तिल, मूंगफली और कपास आदि का बीमा कराया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- इस चाइनीज फल की खेती से बरसेगा पैसा, सालाना ₹4 लाख की कमाई

इन डॉक्युमेंट्स की जरूरत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सभी किसान भाई बहन अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) की कॉपी, बैंक पासबुक (Bank Passbook) के पहले पेज की कॉपी, भूमि अधिकार दस्तावेज और राज्य सरकार द्वारा घोषित अनिवार्य अन्य दस्तावेजों को सही तरीके तैयार करें और सुगमता से अपनी फसलों का बीमा करवाएं.

31 जुलाई तक मौका

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है. पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें- https://pmfby.gov.in.

ये भी पढ़ें- Subsidy News: Strawberry की खेती से करें तगड़ी कमाई, सरकार दे रही ₹50 हजार, जानिए पूरी डीटेल

जोखिम एक, उपाय अनेक

फसल की कटाई के बाद नुकसान- वे फसलें जिन्हें, कटाई के बाद खेतों में सुखाने के लिए रखा जाता है, ऐसी उपज को कटाई के बाद अधिकतम 2 हफ्ते तक ओलावृष्टि, चक्रवात, और बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान के लिए विरुद्ध सुरक्षा मिलेगी.

बाधित बुआई- कम वर्षा, बीमित क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई, रोपण/अंकुरण न होने के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी.

खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक)- बुआई से कटाई तक सूखा, बाढ़, प्राकृतिक कारणों से आंधी, आग, तूफान और चक्रवात द्वारा होने वाली उपज हानि के विरुद्ध सुरक्षा मिलेगी.

ये भी पढ़ें- एक एकड़ में लगाएं ये फसल, 3 महीने में बन जाएंगे लखपति

Business Idea: सुरपहिट बिजनेस! हर महीने ₹1 लाख का मुनाफा

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें