PMFBY: 31 दिसंबर तक कराएं रबी फसलों का बीमा, बस इतना देना होगा प्रीमियम, बाकी देगी सरकार
PMFBY: रबी 2024-25 में फसली लोन लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान और बंटाईदार किसानों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा.
PMFBY: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत आगामी 31 दिसंबर तक किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत रबी फसलों (Rabi Crops) के लिए 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन की अंतिम तारीख है. रबी 2024-25 में फसली लोन लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान और बंटाईदार किसानों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा.
योजना के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड राज्य सरकार द्वारा अधिकृत की गई है. लोन लेने वाले किसानों का बीमा संबंधित बैंक शाखा में किया जाएगा. यह पूर्णतया स्वैच्छिक है. किसानों को इस योजना से अलग रहने के लिए 24 दिसंबर तक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा.
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फसल बीमा करवाने के लिए प्रचार-प्रसार करेगी सरकार
राजस्थान कृषि विभागके मुताबिक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) रबी 2024-25 के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) और जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति (DGRC) की बैठक की गई. जिले में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत फसल बीमा करवाने के लिए अधिकारियों को फसल बीमा का प्रचार-प्रसार और जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया.
रबी 2024-25 के लिए जौ, चना, जीरा, सरसों, तारामीरा और गेहूं फसलें अधिसूचित की गई है. गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 दिसम्बर तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, डाकघर, अधिसूचित बीमा कम्पनी के एजेंट अथवा कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) के माध्यम से करा सकेंगे.
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ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर है. ऋणी किसानों को योजना से अलग रहने के लिए 24 दिसंबर तक सम्बंधित वित्तीय संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र देना होगा. अन्यथा उनको योजना में शामिल माना जाएगा.
कितना देना होगा फसल बीमा का प्रीमियम
प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 1.5% Qj उद्यानिकी व वाणिज्यिक फसलों के लिए अधिकतम 5% ही किसानों द्वारा वहन किया जाएगा. बाकी राशि 50-50% के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा देय होगी.
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किस फसल पर कितना प्रीमियम
- फसल गेहूं के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 71,411 रुपये है. इसमें से किसान को 1,071.17 रुपये प्रीमियम देना होगा.
- फसल जौ के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 52,016 रुपये है. इसमें से किसान को 780.24 रुपए प्रीमियम देना होगा.
- फसल चना के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 53,313 रुपये है. इसमें से किसान को 799.70 रुपए प्रीमियम देना होगा.
- फसल सरसों के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 95,781 रुपये है. इसमें से कृषक को 1436.72 रुपए प्रीमियम देना होगा.
- फसल तारामीरा के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 38,092 रुपये है. इसमें से कृषक को 571.38 रुपए प्रीमियम देना होगा.
- फसल जीरा के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 1,29,165 रुपये है. इसमें से किसान को 6,458.25 रुपए प्रीमियम देना होगा.