PM Kisan Maandhan Yojana: सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसमें से एक है पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana). इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं. यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन स्कीम (Pension Scheme) है जिमसें किसानों को 55 से 200 रुपए प्रति माह जमा करने होते हैं. आइए जानते हैं कि इस स्कीम के बारे में सबकुछ.

पारिवारिक पेंशन का भी मिलेगा फायदा

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पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) के तहत अगर किसान की मौत हो जाती है, तो किसान के पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50 फीसदी पाने के हकदार होंगे. पारिवारिक पेंशन केवल पति-पत्नी के लिए लागू है और बच्चे योजना के लाभार्थी के रूप में पात्र नहीं हैं. 

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कौन उठा सकता है योजना का लाभ

पीएम किसान मानधन योजना (PMKMY) का लाभ 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान उठा सकता है. इसमें उम्र के हिसाब से हर महीने आंशदान करने पर 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली या सालाना 36,000 रुपये पेंशन मिलेगी. इसके लिए हर महीन 55 रुपये से 200 रुपये तक अंशदान करना होगा. अंशदान सब्सक्राइबर्स की उम्र पर निर्भर है.

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पीएम किसान की किस्त से कट जाएंगे पैसे

पीएम किसान (PM Kisan) के तहत सरकार किसानों को हर साल 2,000 रुपये की 3 किस्त में 6,000 रुपये देती है. वहीं इसके खाताधारक अगर पेंशन स्कीम पीएम किसान मानधन (PMKMY) में भाग लेते हैं तो एक तो रजिसट्रेशन आसानी से हो जाएगा. दूसरा अगर आप विकल्प लें तो पेंशन स्कीम में हर महीने कटने वाला अंशदान भी इन्हीं 3 किस्त में मिलने वाली रकम से कट जाएगा.