खेती नहीं कर रहे तो खाली जमीन पर बनवाएं गोदाम, सरकार दे रही ₹10 लाख, जानें अप्लाई करने का प्रोसेस
Written By: संजीत कुमार
Sat, Aug 03, 2024 08:28 PM IST
Subsidy on Cold Storage: बिहार में नए कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सरकार हर तरह की सुविधा देगी. सिंगल विंडो सिस्टम से कोल्ड स्टोरेज के लिए लाइसेंस की व्यवस्था कराने के सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय होगा. राज्य के 12 जिलों में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है. कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए 50 फीसदी अनुदान का प्रावधान है.
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12 जिलों में नहीं हैं कोल्ड स्टोरेज
राज्य में अभी 202 कोल्ड स्टोरेज काम कर रहे हैं. इसकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 12,30,176 मीट्रिक टन है. 12 जिलों मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं. सरकार प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं.
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100 मीट्रिक टन गोदाम पर 40% सब्सिडी
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तहत बिहार सरकार गोदाम निर्माण के लिए अनुदान दे रही है. इस योजना के तहत बिहार सरकार सामान्य वर्ग के किसान को फसलों के उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए 100 मीट्रिक टन के गोदाम इकाई निर्माण लागत 14 लाख 20 हजार रुपए पर 40 फीसदी या 5.50 लाख रुपये की (जो भी कम हो) सब्सिडी दे रही है. इसी तरह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए प्रति इकाई लागत का 50 फीसदी या 7 लाख रुपए जो भी कम हो सब्सिडी के तौर पर दे रही है.
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200 मीट्रिक टन गोदाम पर कितनी सब्सिडी
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ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के तहत राज्य में 100 मीट्रिक टन के 108 और 200 मीट्रिक टन के 46 गोदाम का निर्माण कराया जाना है. रजिस्टर्ड किसान DBT पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर आवेदन कर सकेंगे. इस योनजा के तहत पहले से लाभान्वित किसान को योजना का फायदा अनुमान्य नहीं होगा. DBT पोर्टल पर (गोदाम निर्माण के लिए आवेदन, वर्ष 2024-25) लिंक को Click कर आवेदन किया जा सकेगा. आवेदन में जरूरी सूचना और वांछित कागत देने होंगे, आवेदन के लिए लाभुक के नाम जमाबंदी होना अनिवार्य होगा.
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लॉटरी के माध्यम से होगा लाभार्थी का चयन
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