Paddy Procurement: खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा खरीदी के लिए किसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तय कर दिया गया है. किसान 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो.

किसान घर बैठे कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उन्होंने बताया है कि किसान रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को आसान बनाया गया है. किसान खुद के मोबाइल से घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. किसानों को रजिस्ट्रेशन सेंटर्स में लाइन लगाकर रजिस्ट्रेशन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी.

ये भी पढ़ें- इस फल की खेती बदल देगी किस्मत, एक हेक्टेयर में होगी ₹30 लाख की कमाई, सरकार भी दे रही 50 हजार

फ्री रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था

किसानों के मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा के अलावा अन्य व्यवस्थाए भी सुनिश्चित की गई हैं. रजिस्ट्रेशन की फ्री व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित रजिस्ट्रेशन सेंटर पर और एम.पी किसान ऐप (MP Kisan App) पर भी की गई है.

रजिस्ट्रेशन की सशुल्क व्यवस्था

रजिस्ट्रेशन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी ऑनलाFन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है. इन केन्द्रों पर रजिस्ट्रेशन के लिये शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे. प्रति रजिस्ट्रेशन के लिये 50 रgपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा. किसान रजिस्ट्रेशन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज और किसान के आधार कार्ड (Aadhaar Card) और अन्य फोट पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा.

ये भी पढ़ें- J&K Election: BJP ने किसानों के लिए बड़े वादे, PM Kisan Yojana में मिलेंगे 10 हजार रुपये

सिकमी/बटाईदार/कोटवार और वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति व सहकारी विपणन सहकारी संस्था ‌द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी. इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा.

खरीदी फसल के भुगतान के लिए बैंक खाता

किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा. किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या पैदा होने पर किसान ‌द्वारा रजिस्ट्रेशन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा. किसान रजिस्ट्रेशन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी. इनएक्टिव बैंक खाते, ज्वाइंट बैंक खाते और फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते रजिस्ट्रेशन में मान्य नहीं होंगे. रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें.

ये भी पढ़ें- खेतों में नर्सरी बनाकर लाखों कमाएं, सरकार दे रही 50% सब्सिडी, यहां करें आवेदन

सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए ताकि किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट करा सके. इस काम के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है. आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय जरूर होगा. किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन के लिए पंजीयन के दौरान ही 1 रुपये का ट्रांजैक्शन मध्य प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/JIT पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा.

आधार नंबर का वेरिफिकेशन

रजिस्ट्रेशन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा. वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा. किसान का रजिस्ट्रेशन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते और खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा. भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर रजिस्ट्रेशन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा. सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त रजिस्ट्रेशन मान्य होगा.

ये भी पढ़ें- किसानों की राह होगी आसान, कृषि यंत्र खरीद पर मिलेगा 50% तक अनुदान, 13 सितंबर तक करें आवेदन

किसानों को करें SMS

बीते रबी और खरीफ के रजिस्ट्रेशन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस (SMS) से सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं. गांव में डोडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर रजिस्ट्रेशन सूचना प्रदर्शित कराने और समिति/ मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी दिये गये हैं. किसान रजिस्ट्रेशन की सभी प्रक्रियाएं समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं.

ये भी पढ़ें- PM Kisan: ये 5 चीजें भूले तो सरकार लिस्ट से हटा देगी नाम, नहीं मिलेंगे 2,000 रुपये