भारत सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) को मंजूरी दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के हिसाब से QCO 180 दिनों बाद लागू होगा. कॉटन बेल्स के लिए स्टैंडर्ड तय कर दिए गए हैं. हालांकि एक्सपोर्ट के लिए बनाए गए माल/ वस्तुओं पर ये लागू नहीं होगा. बेल्स पर सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा. वहीं अवमानना पर BIS कानून के अनुसार सजा का प्रावधान होगा. 

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बता दें कि 31 जनवरी को ज़ी बिजनेस ने खबर दिखाई थी कि सरकार कॉटन बेल्स के अनिवार्य सर्टिफिकेशन के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) को मंजूरी देगी और जल्द ही इस पर नोटिफिकेशन जारी करेगी और 21 फरवरी को बताया था कि QCO को मंजूरी दे दी गई है और जल्‍द ही इसे नोटिफाई किए जाने की बात कही है. इसके बाद आज इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. 

 6 पेट्रोकैमिकल प्रोडक्ट पर QCOs को लेकर बैठक 3 अप्रैल को है. इसके लिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से डाटा मांगा गया है. ये हैं 6 पेट्रोकैमिकल प्रोडक्ट-

- Polyester Continuous Filament Fully Flat Drawn Yarn (FDY)

- Polyester Partially Oriented Yarns (POY)

- Polyester Staple Fibres (PSF)

- Polyester Industrial Yarn (IDY)

- 100% Polyester Spun Grey and White Yarn (PSY)

- Synthetic micro-fibres for use in cement-based matrix

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