Mango Ripening: आम के मौसम के शुरुआत के साथ ही फलों को पकाने को लेकर महाराष्ट्र एफडीए (Maharashtra FDA) ने अपनी गाइडलाइंस जारी की है. फलों का पकना एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा उपभोक्ता को फल खाने योग्य, स्वादिष्ट और पौष्टिक के रूप में उपलब्ध होते हैं. इसी तरह, कृत्रिम फल पकाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फलों को केमिकल के इस्तेमाल से पकाया जाता है और फलों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के अलावा उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए नियंत्रित किया जाता है.

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कृत्रिम रूप से पकाने से आम जैसे फलों के ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है जो पकने के बाद नरम और खराब हो जाते हैं. इस नुकसान से बचने के लिए फलों को कच्ची अवस्था में दूर स्थानों पर ले जाया जाता है और कृत्रिम रूप से बिक्री से पहले बाजार में पकाया जाता है.

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केमिकल का सेहत पर पड़ता बुरा प्रभाव

हालांकि, आर्सेनिक और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण ऐसे फल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं. इससे चक्कर आना, बार-बार प्यास लगना, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा के अल्सर आदि समस्याएं पैदा होती हैं. कृत्रिम रूप से पकाए जाने वाले फलों के लिए मसाले के रूप में कैल्शियम कार्बाइड (Calcium Carbide) का इस्तेमाल किया जाता है.

कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटिलीन गैस भी फल संचालकों के लिए खतरनाक हो सकती है. साथ ही इससे निकलने वाले आर्सेनिक और फॉस्फोरस फलों के सीधे संपर्क में आते हैं, इसलिए इस रासायनिक प्रक्रिया ने फलों को पकने से रोक दिया है.

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आम पकाने के लिए अपनाएं ये तरीका

इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कृत्रिम रूप से पकाए जाने वाले फलों के लिए अन्य पदार्थों के 100 पीपीएम के उपयोग को मंजूरी दी है और ईथेफॉन और ईथर आदि के उपयोग की मंजूरी दी है. यह प्रक्रिया एथिलीन गैस को फल के अपने एथिलीन विकास को प्रोत्साहित करने का कारण बनती है. एथिलीन गैस द्वारा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के सभी पहलुओं का विवरण देते हुए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) को खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया गया है.

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देखा है कि कुछ विक्रेता/प्रोसेसर प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं या फलों को सीधे एथिलीन गैस स्रोतों में डुबो देते हैं, जिससे ऐसे फल मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाते हैं.

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मसाला से आम पकाने वालों होगी बड़ी कार्रवाई

फूड बिजनेस के ऐसे विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन अनिवार्य है और वे प्रतिबंधित पदार्थ का प्रयोग नहीं करते अथवा फल उगाने के लिए निर्धारित पदार्थ का अनुचित प्रयोग करते पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर और गंभीर कार्यवाही की जाएगी.

आगे यह भी सुझाव दिया गया है कि अगर उपभोक्ताओं द्वारा कैल्शियम कार्बाइड (मसाला) या फलों को अनुचित रूप से पकाने पर ध्यान दिया जाता है, तो मामले को खाद्य सुरक्षा आयुक्त या उस राज्य के क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए ताकि कार्रवाई की जा सके. उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.