सरकार का बड़ा फैसला, मार्च 2024 तक पीली मटर के आयात को इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत रजिस्टर करना अनिवार्य
Yellow Peas Import: इस कदम का मकसद उसकी घरेलू उपलब्धता बढ़ाना है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से प्रतिबंधित आयात नीति और संबंधित नीति शर्तें लागू होंगी.
Yellow Peas Import: सरकार ने पीली मटर के आयात (Import) को अगले साल 31 मार्च तक इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया है. एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई. इस कदम का मकसद उसकी घरेलू उपलब्धता बढ़ाना है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से प्रतिबंधित आयात नीति और संबंधित नीति शर्तें लागू होंगी.
नोटिफिकेशन में कहा गया, पीली मटर का आयात 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत पंजीकरण के अधीन निःशुल्क है. मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस (MIP) की शर्तें और बंदरगाह प्रतिबंध 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए ऐसे पीले मटर के आयात पर लागू नहीं होंगे.
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अभी तक आयात प्रति किलोग्राम 200 रुपये और उससे अधिक सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) के वार्षिक (वित्तीय वर्ष) कोटा एमआईपी (MIP) के अधीन था. केवल कोलकाता समुद्री बंदरगाह के माध्यम से आयात की अनुमति है. भारत ने 2022-23 में रूस से 1.4 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य की पीली मटर (Yellow Peas) का आयात किया है.