सरकार ने तुअर और उड़द दाल की स्टॉक लिमिट बढ़ा दी है. ये संशोधित लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है. इससे पहले 25 सितंबर को  तुअर और उड़द दाल रखने की स्टॉक सीमा घटाई गई थी. सरकार ने कुछ दालों को रखने की स्टॉक लिमिट बढ़ा दी है. इसके पहले जून में लिमिट लगाई गई थी जो कि 30 अक्टूबर तक थी.  स्टॉक लिमिट 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा. सितम्बर में भंडारण सीमा घटाई गई थी. इसके साथ ही लिमिट को 31 दिसंबर तक किया गया.

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इतना स्टॉक रखने की इजाजत

सरकार ने थोक व्यापारियों को  अब प्रत्येक दाल का 200MT स्टॉक रखने की इजाजत दे दी है.  बिग चेन रीटेलर प्रत्येक आउटलेट पर 5MT और वेयर हाउस में 200MT रख सकते हैं. मिलर पिछले 3 महीने के उत्पादन का या वार्षिक क्षमता का 25% रख पाएंगे. इंपोर्टर दोनों दालों का स्टॉक कस्टम क्लीयरेंस के 60 दिनों तक रख सकेंगे. खुदरा विक्रेताओं को दोनों दालों का 5MT स्टॉक रखने की इजाजत होगी.

तत्काल प्रभाव से लागू होगा नियम

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत (1955 का 10), केंद्र सरकार इसके द्वारा लाइसेंस हटाने में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है. इस आदेश को लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाना कहा जा सकता है. यह 2023 में खाद्य पदार्थों पर (तीसरा संशोधन) आदेश, 2023 है. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा. खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और आंदोलन प्रतिबंधों को हटाने में आदेश, 2016, खंड 3 में, उप-खंड (2) में, आइटम (i) डाला जाएगा. जिसका मतलब है कि 31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि के लिए दलहन अर्थात् तुअर और उड़द, सभी के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमा तय की गई है.

30 दिनों के अंदर स्टॉक सीमा में लाना होगा उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, संबंधित कानूनी संस्थाएं पोर्टल (fcainfoweb.nic.in/psp) पर स्टॉक की स्थिति घोषित करेंगी.उपभोक्ता मामले विभाग और यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा में लाना होगा. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दालों का स्टॉक इस विभाग के पोर्टल पर नियमित रूप से घोषित और अद्यतन किया जाता है.