खुशखबरी! अब उद्यानिकी फसलों का भी होगा बीमा, 31 दिसंबर तक मौका, जानें कितना देना होगा प्रीमियम
Fasal Bima Yojana: उद्यानिकी फसलों को भी बीमा योजना में शामिल किया है. किसान रबी सीजन में अपनी उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं.
Fasal Bima Yojana: बागवानी करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. अब मौसम की मार या प्राकृति आपदा से फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई होगी. दरअसल, अब उद्यानिकी फसलों का भी बीमा होगा. राजस्थान सरकार ने उद्यानिकी फसलों को भी बीमा योजना में शामिल किया है. किसान रबी सीजन में अपनी उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं.
इन उद्यानिकी फसलों का करा सकते हैं बीमा
राजस्थान उद्यान विभाग की और से जिले में रबी सीजन में अमरूद, आम, बैंगन, फूलगोभी, लहसुन व टमाटर की उद्यानिकी फसल को भी फसल बीमा के तहत शामिल किया गया है. जिसका बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की और से 31 दिसंबर तक किया जा सकता है.
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किसानों को देना होगा 5% प्रीमियम
वर्ष 2024 रबी मौसम के लिए जिले की टमाटर (Tomato) फसल को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित किया गया है. उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए बीमित राशि का 5% प्रीमियम ही किसान की और से दिया जाएगा.
किस फसल के कितना प्रीमियम
टमाटर की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 76,117 रुपए, किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 3,806 (5%), बैंगन की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 90,000 रुपए, किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 4,500 (5%), फूलगोभी की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 1,20,000 रुपए, किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 6,000 (5%), अमरूद की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 64,468 रुपए, 3223 (5%), आम की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 1,12,000 रुपए, किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 5,600 (5%), लहसुन की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 1,20,709 रुपए, किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 6,035 (4%) देय होंगे.
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ये देने होंगे दस्तावेज
इन फसलों कर बीमा नवीनतम जमाबंदी की फोटो कॉपी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी के साथ नजदीकी बैंक सहकारी समिति या ई-मित्र सेंटर पर जाकर कराया जा सकेगा. बीमा कराने व क्लेम संबंधित प्रकरण के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रतिनिधि अथवा टोल फ्री नम्बर 14447 से भी संपर्क किया जा सकता है.
कौन किसान उठा सकते हैं फायदा
पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में जिले के सभी अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान पात्र हैं. बीमा योजना अधिसूचित फसल के लिए कम वर्षा व अधिक वर्षा लगातार सूखे दिवसों की अवधि, आद्रता, कम व अधिक तापमान बेमौसम वर्षा और तेज गति की वर्षा इत्यादि से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करती है. फसल बीमा मौसम आधारित है.