Chai Vikas Yojana 2023-24: चाय की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार (Bihar Government) चाय उत्पादक किसानों को चाय की खेती पर 50 से 90% सब्सिडी दे रही है. चाय विकास योजना के तहत चाय क्षेत्र विस्तार किशनगंज जिला में वर्ष 2023-24 में शुरू किया जाएगा. चाय के क्षेत्र विस्तार के लिए चाय के पौध रोपने का सामान खुद किसानों को करना होगा. चाय की खेती करने वाले किसानों को देय अनुदान (Subsidy) दो किस्तों में 75:25 के अनुसार दिया जाएगा. लाभार्थी किसानों को दो किस्त के रूप में पहले वर्ष में लगाए गए पौधे का 90% पौधा जीवित रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति हेक्टेयर बारी देय 25% राशि का भुगतान किया जाएगा.

चाय की खेती पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

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बिहार सरकार उद्यान निदेशालय के मुताबिक, चाय का नया क्षेत्र विस्तार के लिए प्रति हेक्टेयर प्रति यूनिट लागत 4.94 लाख रुपये तय की गई है. इस पर किसानों को 50% (75:25) अनुदान मिलेगा. यानी राज्य सरकार किसान को 2.47 लाख रुपये की सब्सिडी देगी.

प्रूनिंग मशीन (Pruning Machine)- इस मशीन को वैसे  किसान जो न्यूनतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे हों, को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जाएगी. प्रूनिंग मशीन के वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम 60,000 रुपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा.

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मेकैनिकल हार्वेस्टर (Mechanical Harvester)- इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक, जो न्यूनतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जाएगी. मेकैनिकल हार्वेस्टर के वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम 50,000 रुपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा.

प्लकिंग शियर (Plucking Shear)- इस मशीन को वो किसान जो पास न्यूनतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे हों, को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जाएगी. प्लकिंग शियर के वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम 11,000. रुपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा.

लीफ कैरेज व्हीकल (Leaf Carriage Vehicle- LCV)- इस मशीन को वो जो न्यूनतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे हों, को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जाएगी. लीफ कैरेज व्हीकल के वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम 7,50,000 रुपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा.

लीफ कलेक्शन शेड (Leaf Collection Shed)- इस मशीन को वो किसान जो न्यूनतम 5 एकड़( 2 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे हों, को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जाएगी. लीफ कलेक्शन शेड के वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम 37,500 रुपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा.

पॉवर स्प्रेयर मशीन और ब्रश कटर मशीन को इच्छुक किसान जरूरत के अनुसार कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत OFMAS पोर्टल पर आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं. प्लास्टिक क्रेट्स और नायलन बैग के लिए इच्छुक किसान मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत उद्यान निदेशालय के वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. 

यहां करें आवेदन

चाय विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है. किशनगंज के चाय उत्पादक किसान योजना का लाभ के लिए बिहार सरकार उद्यान निदेशालय की वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध 'चाय विकास योजना' के 'आवेदन करें' लिंक पर क्लिक पर जाएं और जरूरी डीटेल भरकर आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क किया जा सकते हां.