Diesel Subsidy Yojana: ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु की परिस्थितियों में लगातार बदलाव हो रहा है. इसका सबसे ज्‍यादा बुरा असर खेती पर पड़ रहा है. इस साल सामान्य बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद पर्याप्त मात्रा में बरसात नहीं हो रही है. जिसके कारण किसानों के सामने समस्या पैदा हो रही है. इस स्थिति से निपटने के लिए और किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के लिए डीजल अनुदान योजना (Diesel Subsidy Yojana) को शुरू करने का फैसला लिया गया. डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से शुरू हो गई है.

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अभी तक सामान्य तौर पर 462.9 मिली मीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 314.3 मिली मीटर ही बारिश हो पाई है यानी सामान्य से 32 फीसदी कम वर्षा हुई है. इसका नतीजा है कि धान की रोपनी और अन्य फसलों के आच्छादन  पर असर पड़ा है. इस साल धान का रकबा 36,60,973 हेक्टेयर में किया जाना है लेकिन अभी तक 17,03,802 हेक्टेयर धान की रोपनी हुई है. इसी तरह से इस साल मक्का का रकबा लक्ष्य 2,93,887 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है. जबकि अभी तक 1,92,018 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की बुआई हुई है. इसकी समीक्षा 25 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की और इस स्थिति से निपटने के लिए और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डीजल अनुदान योजना को शुरू करने निर्देश दिया.

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अधिकतम 8 एकड़ खेत के लिए मिलेगी सब्सिडी 

खरीफ फसलों की सिंचाई डीजल पंपसेट से करने के लिए खरीद किए गए डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर की दर से 750 रुपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा. एक एकड़ के लिए 10 लीटर की जरूरत होगी. धान का बिचड़ा और जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1,500 रुपये प्रति एकड़ देय होगा.

खड़ी फसल में धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के तहत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2,250 रुपये प्रति एकड़ देय होगा. अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए देय होगा. 

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खाते में आएगी रकम

डीजल अनुदान की राशि आवेदक से जुड़े बैंक खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी. जिलों में डीजल सब्सिडी की जरूरत का आकलन वहां जिला पदाधिकारी की तरफ से कृषि टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद लिया जाएगा. इसके बाद ही वितरण पर कोई फैसला होगा. राज्‍य के किसान 26 जुलाई से 30 अक्टूबर 2024 तक खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं. 

कौन उठा सकता है फायदा

डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का फायदा सभी श्रेणी के किसानों (रैयत/ गैर रैयत) को देय है. रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है. वैसे किसान, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर- रैयत), उन्हें प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य/ वार्ड पार्षद/ मुखिया/ सरपंच/ पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य और कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी. वेरीफाई करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का फायदा मिले. इसके लिए खेत पर लाभार्थी किसान के साथ जियो टैगिंग फोटो खींचकर अपलोड किया जाएगा. केवल वैसे ही किसान, इस योजना के तहत आवेदन करें, जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं. 

यहां करें अप्लाई

किसान कृषि विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html के दिए गए लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर इस योजना का फायदा उठाएं. इस योजना का फायदा ऑनलाइन रजिस्टर्ड किसानों को ही दिया जाएगा.