Bihar Diesel Subsidy Scheme: बिहार सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों के किसानों को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने डीजल अनुदान योजना (Bihar Diesel Anudan Yojana) के तहत रद्द किए गए आवेदनों को दोबारा आवेदन करने का मौका दिया है. सरकार के इस फैसले से उन किसानों (Farmers) को राहत मिली है जिनका आवेदन मामूली गलती की वजह से रद्द हो गया था. बता दें कि सरकार डीजल (Diesel) से चलने वाले पंपसेट के जरिए अपनी फसलों की सिंचाई करने वाले किसानों को 75 रुपए प्रति लीटर की दर से एक एकड़ के लिए प्रति सिंचाई 750 रुपए तक सब्सिडी देती है. एक किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए यह सब्सिडी देगी. डीजल सब्सिडी के लिए दोबारा अप्लाई करने की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2022 है.

कौन कर सकता है आवेदन?

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बिहार सरकार के मुताबिक, जिन किसानों के आवेदन मामूली त्रुटियों जैसे जमीन के दस्तावेज के मार्किंग में गलती और डीजल रसीद पर किसान का हस्ताक्षर या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रहने के कारण स्वीकार नहीं किए गए हैं, उन्हें दोबारा अप्लाई करने के लिए 10 नवंबर 2022तक अंतिम तारीख निर्धारित की गई है. डीजल रसीद कंप्यूटराइज्ड, रसीद पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम का 10 अंक, रसीद पर किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा. रसीद 29-07-2022 से 30-10-2022 तक का हीं मान्य होगा.

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कितनी मिलेगी सब्सिडी?

बिहार सरकार खड़ी फसल में धान, मक्का और खरीफ के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधे की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ दे रही है. यह फायदा परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा. इसका लाभ उठाने के लिए 30 अक्टूबर 2022 तक डीजल खरीद कर सिंचाई किए गए रकबा के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन पर ही मिलेगा.

मॉनसून सीजन सामान्य से कम बारिश होने के चलते कई जिलों में सूखे के हालात बने हुए हैं। खरीफ फसोलं को डीजल चलित पंपसेट से पटवन करने के लिए सरकार किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के तहत सहायता दे रही है.

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