Fasal Bima Yojana: केंद्र सरकार ने झारखंड और त्रिपुरा के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने इन दो राज्यों के किसानों के लिए खरीफ फसलों के बीमा करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है. किसान अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जुड़कर अपनी फसलें और आय की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं. किसान जल्द से जल्द अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि भविष्य में आने वाली आपदा, बाढ़ और सूखा से आपको सुरक्षा मिल सके.

खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलें

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खरीफ मौसम के लिए अधिसूचित फसलों में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर/तुअर, ज्वार, कोदो-कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग और उड़द शामिल है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, अलसी और मटर आदि शामिल किए हैं. जबकि वार्षिक/बहुवर्षीय वाणिज्यिक और बागवानी फसलों में गन्ना, काजू, कॉफी, नारियल, आम, केला और पपीता आदि शामिल हैं.

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यहां कराएं बीमा

सभी किसानों का बीमा कवरेज भारत सरकार के पोर्टल pmfby.gov.in द्वारा ही मंजूर होगी. प्रीमियम राशि केवल NCIP-Portal के भुगतान गेटवे Pay-Gov. द्वारा ही भेजी जाए. सभी किसानों का आधार नंबर होना अनिवार्य है.

इन नंबर पर करें संपर्क

फसलों का बीमा कराने के लिए नजदीकी बैंक शाखा/लोक सेवा केंद्र (CSC) से संपर्क करें. फसल बीमा पोर्टल http://pmfby.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराएं. क्रॉप इंश्योरेंस ऐप (Crop Insurance App) और ए.आई.सी के प्रतिनिधि/ कार्यालय अथवा अधिकृत इन्टरमीडियरीज से संपर्क करें. किसी भी प्रश्न के लिए, 14599 पर कॉल करें या helpdesk@csc.gov.in पर लिखें.

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जरूरी डॉक्यूमेंट्स

PM फसल बीमा का फायदा लेने के लिए किसान के पास आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और भूमि संबंधित दस्तावेज यानी खतौनी होना जरूरी है. पोर्टल पर पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ.