Crop Insurance प्रोडक्ट्स के लिए SARATHI पोर्टल पेश, शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन शुरू
SARATHI: PMFBY के शिकायत निवारण सिस्टम को मजबूत करने और किसानों को अपनी चिंताएं दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए Krishi Rakshak Portal और हेल्पलाइन नंबर 14447 की भी शुरुआत की.
SARATHI: फसल बीमा उत्पादों के लिए सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है. कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने ‘सारथी’ (SARATHI) पोर्टल की पेशकश की, जिसका उद्देश्य फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई (PMFBY) जैसे बीमा उत्पादों का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर प्रदान करना है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के शिकायत निवारण सिस्टम को मजबूत करने और किसानों को अपनी चिंताएं दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल (Krishi Rakshak Portal) और हेल्पलाइन नंबर 14447 की भी शुरुआत की.
इस मौके पर इन योजनाओं को लागू करने वाले हितधारकों के लिए पीएमएफबीवाई (PMFBY), मोडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (MIIS) और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के बारे में एक शिक्षण सामग्री प्रणाली भी शुरू की गई. कृषि मंत्री ने इन पहलों की शुरुआत के बाद कहा, हमारा मंत्रालय भारत को एक विकसित भारत में बदलने के लिए मिलकर काम कर रहा है. हम डिजिटल तकनीक को अपनाकर समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं. पहल से निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा.
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इंश्योरेंस के लिए क्या है Portal SARATHI
पोर्टल ‘सारथी’(SARATHI) (कृषि और ग्रामीण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और बीमा के लिए सैंडबॉक्स) किसानों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एक डिजिटल बीमा यात्रा की पेशकश करेगा. यह पोर्टल बीमा उत्पादों को देखने, खरीदने और उनका लाभ उठाने के लिए सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म होगा. प्लेटफॉर्म में डिजिटल भुगतान विकल्प और सुव्यवस्थित प्रीमियम संग्रह, सहज दावा आरंभ, ट्रैकिंग और समाधान के अलावा अंशधारकों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस होंगे.
पहले चरण में व्यक्तिगत दुर्घटना और अस्पताल नकद पॉलिसी, दूसरे चरण में स्वास्थ्य, दुकान एवं घर का बीमा और तीसरे चरण में ट्रैक्टर, दोपहिया वाहन, पशुधन और गैर-पीएमएफबीवाई बीमा उत्पाद शामिल होंगे.
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Krishi Rakshak Portal and Helpline
‘कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन’ इसके लिए सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगी जो बीमित किसान और बीमा कंपनियों, बैंकरों, सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) और सरकारों के बीच फासले को कम करेगी,. किसान पोर्टल पर या हेल्पलाइन के माध्यम से बीमा संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं जिन्हें निपटान के लिए बीमा कंपनियों को भेज दिया जाएगा. किसानों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र मध्यस्थ होगा.