GST Council Meet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शनिवार (21 दिसंबर) को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हो रही है. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. जीएसटी काउंसिल ने EV सहित पुरानी और यूज्ड कार्स की बिक्री पर टैक्स की दर 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दी. वहीं, जीएसटी कौंसिल Autoclaved Aerated Concrete (ACC) जिसमें 50% से ज़्यादा फ्लाई ऐश केवल 12% जीएसटी लगेगा.

अभी तक GST काउंसिल में हुए ये फैसले-

  • फोर्टिफिटेड चावल कर्नेल्स को 18% से 5% करने का फैसला हुआ. 
  • पॉपकॉर्न को लेकर भी सफाई काउंसिल ने दी. पॉपकॉर्न मसलों, नमक और चीनी को लेकर अलग-अलग रेट तय की है. 
  • पैकेज्ड और लेब पॉपकॉर्न चीनी और कारमेल मिक्स है तो 18% जीएसटी लगेगा.
  • इंश्योरेंस को लेकर सहमति नहीं बनी. इंश्योरेंस के मामलों को वापस GOM को स्टडी के लिए भेजा.
  • जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर टैक्स में कटौती के फैसले को स्थगित करने का फैसला किया.

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पुरानी और यूज्ड कारों की बिक्री पर टैक्स बढ़ा

जीएसटी काउंसिल ने पुराने यूज्ड वाहनों की बिक्री पर कर को 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दे दी है. काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि 18% टैक्स मार्जिन के साथ बेचे जाने पर और  किसी बिजनेस द्वारा डेप्रिशिएशन का दावा करने के लिए खरीदे जाने पर, दोनों पर लागू होगा.

यूज्ड EV और स्मॉल पेट्रोल/डीटल पर 18% लगेगा GST

जीएसटी काउंसिल ने पुरानी और इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों और छोटी पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा. वर्तमान दर 12% है.

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GST काउंसिल ने फ़ूड डिलीवरी ऐप को राहत नहीं दी 

GST काउंसिल ने फ़ूड डिलीवरी ऐप के मामले को टाल दिया है. अभी 18% जीएसटी ही देना होगा. फ़ूड डिलीवरी ऐप 5% बिना आईटीसी के बिना फ़ायदे पर लगाने कि सिफारिश कर रहे थे. फूड डिलीवरी ऐप्स की GST दर को बिना ITC 5% करने का प्रस्ताव. अभी GST दर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18% है.