Traders News: सुप्रीम कोर्ट (SC) कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है. ऐसे कारोबारी जिनका ट्रांजिश्नल क्रेडिट (Transitional Credit) जीएसटी (GST) के बाद फंसा हुआ था, अब उन्हें इसका क्रेडिट लेने का मौका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद ट्रांजिश्वनल क्रेडिट की व्यवस्था के लिए 60 दिन का वक्त देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर 2022 से लेकर 30 अक्टूबकर 2022 तक GSTN पोर्टल को ट्रांस 1 क्रेडिट के लिए खोला जाए.

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GSTN पोर्टल में कोई तकनीकी खामी नहीं आए

खबर के मुताबिक, साथ ही ये भी पक्का किया जाए कि इस दौरान GSTN पोर्टल में कोई तकनीकी खामी नहीं आए. ट्रांजिश्नल क्रेडिट कैसे लिया जा सकेगा, इस पर GST काउंसिल और CBIC को मिलकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियर बनाना होगा. कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि जिन लोगों ने ट्रांजिश्नल क्रेडिट के लिए केस दाखिल किया था उन्हें तो इसका फायदा मिले है बल्कि उन्हें भी मिले जिन्होंने केस तो फाइल नहीं किया था लेकिन जिन्हें ट्रांजिश्वनल क्रेडिट का लाभ (Benefits of transitional credit) नहीं मिल पाया था.

10 हजार लोगों को मिलेगा फायदा

 जानकारों क मुताबिक करीब 10 हजार लोगों को इस आदेश के बाद लाभ मिलने की उम्मीद है जबकि करीब 600 करोड़ रुपए तक के ट्रांजिश्नल क्रेडिट फंसे होने की बात की जा रही है दरअसल जब GST कानून लागू किया गया था तब ढेरों टैक्स थे और उनका क्रेडिट किन्हीं वजहों से नई टैक्स व्यवस्था में ट्रांसफर नहीं हो पाया था इसको लेकर अलग अलग अदालतों में केस भी दाखिल हुए थे मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जहां से इस पर फैसला आया.