Mandatory jute packaging new deadline: देशभर में Gloster, Cheviot Company और Ludlow Jute जैसी कंपनियों (Jute companies) के लिए राहत की खबर है. सरकार ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है. इस मामले में कपड़ा मंत्रालय (ministry of textiles) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश, नेपाल से आयातित जूट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी (anti dumping duty on jute) अगले 5 साल के लिए जारी रहेगी. DGTR की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में नोटीफिकेशन जारी किया है. दोनों देशों से जूट यार्न/ट्वाइन, हेजियन फैब्रिक और सैकिंग बैग्स पर ड्यूटी लगती है.

अनिवार्य होने के बाद होगा ये जरूरी

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अनिवार्य जूट पैकेजिंग (mandatory jute packaging) लागू होने के बाद खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए 100% जूट बैग जरूरी हो जाएगा. 10 प्रतिशत जूट बैग उल्टी नीलामी से खरीदे जाएंगे. नए नियम के मुताबिक, चीनी की पैकिंग के लिए 20 प्रतिशत जूट बैग जरूरी होगा. साथ ही सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GeM पोर्टल के जरिए जूट बैग खरीदे जाएंगे. राज्यों की तरफ से 10 प्रतिशत जूट बैग सप्लाई उल्टी नीलामी के जरिये की जाएगी. हालांकि सरकार ने यह संकेत भी दिए हैं कि जूट उद्योग से सप्लाई नहीं हो पाने की स्थिति में पैकेजिंग नियमों में ढील दी जा सकती है.

सितंबर 2022 में भी बढ़ाई गई थी डेडलाइन

सरकार ने इससे पहले बीते सितंबर में  अनिवार्य जूट पैकेजिंग की डेडलाइन (Mandatory jute packaging Deadline)दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी थी. तब अनिवार्य जूट पैकेजिंग की लिमिट 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी. जूट कंपनी ग्लोस्टर, Cheviot Company और Ludlow Jute मार्केट में लिस्टेड हैं.

जूट पर लगे प्राइस कैप हटा चुकी है सरकार

सरकार ने जूट पर लगे प्राइस कैप (jute price cap) मई 2022 में हटा दिया था. कैप हटाने से किसानों, मिलों और जूट एमएसएमई क्षेत्र को मिल रही है, जिसमें लगभग 40 लाख जूट किसानों के अलावा 7 लाख से ज्यादा लोग जूट (Jute) व्यापार पर निर्भर हैं. कीमतों में घटती प्रवृत्ति से जूट वस्तुओं के निर्यात को भी फायदा होगा जो मूल्य के संदर्भ में उद्योग के कारोबार का लगभग 30 प्रतिशत है.

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