Brightcom Group Case: ब्राइटकॉम ग्रुप केस में मार्केट रेगुलेटर सेबी  ने एक और अंतरिम आदेश दिया है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डिजिटल एडवर्टाइजिंग सेक्टर की कंपनी Brightcom Group मामले में शंकर शर्मा सहित 25 लोगों के खिलाफ अंतरिम आदेश दिया है.  मार्केट रेगुलेटर ने प्रोमोटर्स पर अगले आदेश तक मार्केट में कामकाज पर रोक लगा दी है. साथ ही, प्रोमोटर्स पर लिस्टेड कंपनी में पद लेने पर भी रोक लगाई गई है.

क्या है मामला?

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Brightcom Group ने करोड़ों रुपये की हेराफेरी की है. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के मुताबिक कंपनी में रकम नहीं आई. आरोप है कि रकम या तो आई नहीं या फिर दूसरे रास्ते लौटाई गई. 22 लोगों को 25.76 करोड़ शेयर का अलॉटमेंट किया गया था. अलॉटमेंट रेट के हिसाब से 245.24 करोड़ रुपए आना चाहिए था. कंपनी में महज 52.51 करोड़ रुपये ही आए, 192.73 करोड़ रुपये नहीं आए. 

सेबी के मुताबिक या तो आए नहीं या फिर दूसरे रास्ते से वापस गए. मार्केट रेगुलेटर को मामले में निवेशकों से गड़बड़ी की शिकायत मिली थी. प्रेफरेंशियल  अलॉटमेंट FY20 और FY21 के बीच किए गए थे.

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