SATYAM घोटाला: रामालिंग राजू को लौटाने होंगे 813 करोड़ रुपये, सेबी ने दिया आदेश
सत्यम घोटाले में ताजा आदेश जारी करते हुए सेबी ने बी रामालिंग राजू और 3 अन्य व्यक्तियों को 14 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करते हुए उन्हें 813 करोड़ रुपये अवैध लाभ को ब्याज सहित लौटाने को कहा है.
एक दशक पुराने सत्यम (Satyam) घोटाले में ताजा आदेश जारी करते हुए सेबी ने बी रामालिंग राजू और 3 अन्य व्यक्तियों को 14 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करते हुए उन्हें 813 करोड़ रुपये अवैध लाभ को ब्याज सहित लौटाने को कहा है. नियामक द्वारा लगाए गए 14 साल के प्रतिबंध में रोक की वह अवधि भी शामिल है, जिसे वे पहले ही बीता चुके हैं.
इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वापसी की रकम को भी 1,258.88 करोड़ रुपये से घटाकर ब्याज के साथ 813.40 करोड़ रुपये कर दिया है. नियामक ने पूर्ववर्ती सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक राजू के अलावा उनके भाई बी रामा राजू, बी सूर्यनारायण राजू और एसआरएसआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया.
प्रतिभूति अपीलीय प्राधिकरण (सैट) के निर्देश पर सेबी ने भेदिया कारोबार और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से संबंधित यह ताजा आदेश दिया है. आदेश के मुताबिक रामालिंगा राजू और रामा राजू के खिलाफ प्रतिबंध 15 जुलाई, 2014 और सूर्यनारायण राजू और एसआरएसआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रतिबंध 10 सितंबर, 2015 से लागू माना जाएगा.
इन संस्थाओं को पीएफटीयूपी (धोखाधड़ी और अनुचित कारोबार प्रथाओं का निषेध) और पीआईटी (भेदिया कारोबार निषेध) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए इन संस्थाओं को प्रतिबंधित किया गया है.
रामालिंगा राजू और रामा राजू के खिलाफ यह वर्तमान मामला कंपनी की वित्तीय लेनदेन का फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत करने और भेदिया कारोबार के जरिए अवैध लाभ अर्जित करने से जुड़ा है.
एजेंसी इनपुट के साथ