दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) की सिफारिश के बाद डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन (DCC) ने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पर पेनाल्टी लगाने की मंजूरी दी है. डीसीसी ने 3050 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाने को मंजूरी दी है. इस मामले पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है. डीसीसी प्रशासनिक तौर पर नीतियां बनाने वाली टेलीकॉम डिपार्टमेंट की सर्वोच्च संस्था है. डीसीसी ने भारती एयरटेल और वोडाफोन पर कुल 2100 करोड़ रुपये पेनाल्टी की सिफारिश है, जबकि आइडिया पर 950 करोड़ रुपये की पेनाल्टी की सिफारिश ट्राई ने की थी. 

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इन कंपनियों पर आरोप है कि वे 2016 में रिलायंस जियो को शुरुआत में प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं दे रहीं थीं. प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन न होने की वजह से जियो के ग्राहक की ओर से की गई कॉल नहीं लगती थी. आरोप है कि जियो के नेटवर्क को कमजोर दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा था. जियो की शिकायत के बाद ट्राई ने हर सर्किल के हिसाब से 50 करोड़ रुपये की पेनाल्टी की सिफारिश की थी. ट्राई के मुताबिक इंटरकनेक्ट न देने का मामला भारती एयरटेल और वोडाफोन के 21-21 सर्किल और आइडिया के 19 सर्किल में पाया गया था. बाद में वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया. 

एयरटेल और वोडा आइडिया पर पेनाल्टी!

* डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन ने पेनाल्टी को मंजूरी दी.

* पेनाल्टी के मामले पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है.

* एयरटेल और वोडाफोन पर 1050-1050 Cr रु जुर्माना.

* आइडिया पर 950 Cr रु के जुर्माने की सिफारिश थी.

* रिलायंस जियो को 2016 में इंटरकनेक्ट न देने का केस.

* इंटरकनेक्ट न होने से कॉल लगने में ग्राहकों को परेशानी.

* रिलायंस जियो की शिकायत पर TRAI की पेनाल्टी.

* प्रति सर्किल के हिसाब से 50 Cr रुपये पेनाल्टी की सिफारिश.

* एयरटेल और वोडाफोन पर 21-21 पर जुर्माना होगा.

* आइडिया पर 19 सर्किल के हिसाब से दंड की सिफारिश.