बिल्डर की संपत्ति नीलाम कर ग्राहकों को वापस दिए जाएंगे पैसे, यहां हुआ बड़ा फैसला
Real Estate : महाराष्ट्र रेरा ने एक बड़े फैसले में मुंबई के रवि डेवलपर की संपत्ति नीलाम करने का आदेश दिया है. फैसले के मुताबिक नीलामी से मिले पैसों को घर का इंतजार कर रहे ग्राहकों के बीच में बांटा जाएगा.
घर या फ्लैट खरीदारों को प्रोजेक्ट में लेट-लतीफी और फ्रॉड करने वाले बिल्डर्स के लिए बुरी खबर है. महाराष्ट्र रेरा ने एक बड़े फैसले में मुंबई के रवि डेवलपर की संपत्ति नीलाम करने का आदेश दिया है. फैसले के मुताबिक नीलामी से मिले पैसों को घर का इंतजार कर रहे ग्राहकों के बीच में बांटा जाएगा. मामला मुंबई के कांदिवली का है. शिकायतकर्ता ने रवि डेवलपर्स के एक प्रोजेक्ट गौरव डिस्कवरी में साल 2011 में घर बुक किया था. इसका पोजेशन साल 2015 में मिलना था. लेकिन बिल्डर ने खरीदारों को धोखा दिया.
इतना ही नहीं, बिल्डर ने प्रोजेक्ट में देरी करने के साथ ही ग्राहक से घर की कीमत से ज्यादा पैसे भी वसूले. इस मामले को लेकर कई ग्राहकों ने महारेरा का दरवाजा खटखटाया. महारेरा ने मामले को समझते हुए बिल्डर पर शिकंजा कसा और 12 करोड़ रुपये की संपत्ति को नीलाम कर ग्राहकों को पैसा चुकाने का फैसला सुनाया.
देश भर के शहरों में ऐसे लाखों मामले हैं जिसमें घर खरीदारों को उनका घर सालों बीतने के बाद भी नहीं मिला है. एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 के अंत तक नोएडा और गुरुग्राम में करीब 56 लाख फ्लैट ऐसे थे जो या तो अधूरे थे या फिर घर खरीदारों के सौंपे नहीं गए थे. देशभर के शहरों में घर खरीदार बिल्डर के खिलाफ कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर हैं