Paytm ने पेमेंट एग्रीगेटर के लिए किया दोबारा अप्लाई, RBI ने कुछ टाइम पहले लगाई थी रोक
RBI ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को पेमेंट एग्रीगेटर (Payment Aggregator.) के रूप में काम करने के लिए आवेदन को फिर से जमा करने के लिए कहा है. बैंकिंग रेगुलेटर ने Paytm पेमेंट सर्विसेज द्वारा ऑनलाइन व्यापारियों की ऑनबोर्डिंग पर रोक लगा दी है.
Paytm: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (Paytm Payments Services Ltd) को पेमेंट एग्रीगेटर (Payment Aggregator.) के रूप में काम करने के लिए आवेदन को फिर से जमा करने के लिए कहा है. बैंकिंग रेगुलेटर ने Paytm पेमेंट सर्विसेज द्वारा ऑनलाइन व्यापारियों की ऑनबोर्डिंग पर रोक लगा दी है. वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (One97 Communications) ने दिसंबर 2020 में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को अपनी ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ सर्विस बिजनस को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन नियामक ने इसके आवेदन को खारिज कर दिया.
120 दिनों भीतर फिर से करना होगा आवेदन
Paytm ने नियामकीय सूचना में कहा कि वह ‘Paytm Aggregator’ को लेकर 120 दिनों के भीतर फिर से आवेदन दे सकती है. कंपनी अनुमोदन लंबित रहने तक नये ऑनलाइन व्यापारियों को नहीं जोड़ेगी. पेटीएम ने यह भी कहा कि इसका उसके कारोबार और आय पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई के पत्र की बातें सिर्फ नये ऑनलाइन व्यापारियों तक सीमित है. उसने कहा, हम नए ऑफलाइन कारोबारियों को जोड़ना जारी रख सकते हैं और उन्हें सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं.
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कंपनी ने सितंबर 2021 में फिर से जरूरी दस्तावेज जमा किए थे. पेटीएम ने कहा कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लि. को आवेदन को लेकर पत्र मिला है. पत्र में ऑनलाइन कारोबारियों के लिये ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ सेवाएं प्रदान करने को लेकर मंजूरी मांगी गयी थी. पत्र के अनुसार, पीपीएसएल को एफडीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिये कंपनी से उसमें किये गये पिछले ‘डाउनवर्ड’ निवेश को लेकर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा. साथ ही नये ऑनलाइन कारोबारियों को शामिल नहीं करना होगा.
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(भाषा इनपुट के साथ)