घटिया क्वालिटी का प्रेशर कुकर बेच रही थी कंपनी, अब लगा झटका, लोगों की सेफ्टी से खिलवाड़ की चुकानी होगी कीमत
सीसीपीए ने अपने आदेश में कंपनी को निर्देश दिया था कि वह उपभोक्ताओं को बेचे गए 1,033 घरेलू प्रेशर कुकरों को वापस मंगाए और उपभोक्ताओं से लिए गए पैसे उन्हें वापस करे. साथ ही जुर्माना भी लगाया था. इसे कंपनी ने चुनौती दी थी, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया है.
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया है. इस याचिका के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के आदेश को चुनौती दी गई थी. यह आदेश कंपनी की तरफ से बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं को घरेलू प्रेशर कुकर बेचने के लिए ग्राहकों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा था.
सीसीपीए ने अपने आदेश में कंपनी को निर्देश दिया था कि वह उपभोक्ताओं को बेचे गए 1,033 घरेलू प्रेशर कुकरों को वापस मंगाए और उपभोक्ताओं से लिए गए पैसे उन्हें वापस करे. साथ ही 45 दिनों के अंदर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा गया था. कंपनी को QCO का उल्लंघन करते हुए प्रेशर कुकर बेचने और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए 1,00,000 रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया था.
क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 'Amazon Basics Stainless Steel Outer Lid Pressure Cooker, 4L' नाम का प्रेशर कुकर बेचती है. यह प्रेशर कुकर अनेजन की वेबसाइट पर https://www.amazon.in/AmazonBasics-Stainless-Steel-Pressure-Cooker/dp/B071G5KNXK यूआरएल पर बेचा जा रहा था.
01 फरवरी 2021 को लागू हुए क्यूसीओ के अनुसार, घरेलू प्रेशर कुकर को भारतीय मानक ब्यूरो (आईएस) 2347: 2017 के अनुरूप होना जरूरी है. साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची II की योजना-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से लाइसेंस के तहत उस पर मानक चिह्न होना जरूरी है.
इसमे कोई संदेह नहीं कि घरेलू प्रेशर कुकर घरों में सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं में से हैं और परिवार के सदस्यों के तत्काल इस्तेमाल के रूप में मौजूद है. ऐसे में एक घरेलू प्रेशर कुकर, जो क्यूसीओ की अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है, व्यापक स्तर पर उपभोक्ताओं और आम लोगों के जीवन और उनकी सुरक्षा के लिए अत्यधिक घातक और खतरनाक साबित हो सकता है.
मौजूदा मामले में, क्लाउडटेल को बिना निर्धारित अनिवार्य मानकों के और बीआईएस से लाइसेंस के तहत मानक (आईएसआई) चिह्न के बगैर उपभोक्ताओं को घरेलू प्रेशर कुकर बेचते हुए पाया गया था. क्यूसीओ लागू होने के बाद भी क्लाउडटेल की तरफ से भारत में उपभोक्ताओं को गैर-प्रमाणित प्रेशर कुकर बेचे जा रहे थे.
क्लाउडटेल ने सीसीपीए को दिए अपने जवाब में कहा था कि क्यूसीओ के लागू होने के बाद उसने प्रेशर कुकर के आयात को बंद कर दिया था. सीसीपीए की तरफ से यह देखा गया कि आयात तो निलंबित कर दिया गया था, लेकिन कंपनी ने उपभोक्ताओं को ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री बंद नहीं की थी. इससे पता चला कि क्यूसीओ के बारे में पता होने के बावजूद कंपनी अभी भी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को ऐसे प्रेशर कुकर बेच रही थी.
सीसीपीए की ओर से जारी आदेश को क्लाउडटेल ने एनसीडीआरसी के समक्ष अपनी अपील में चुनौती दी थी. एनसीडीआरसी ने आज इस अपील को खारिज कर दिया.