E-Way Bill: सरकार ने देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के रोकथाम के लिए लॉकडाउन (Lockdown) के कारण माल की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई में आ रही बाधाओं को देखते हुए ई-वे बिल (E-Way Bill) की वैलिडिटी 30 अप्रैल तक के लिये बढ़ा दी है. यह सुविधा उन बिलों के लिये है जिनकी वैलिडिटी की समयसीमा 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच है.

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केंद्रीय आयात एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक अधिसूचना में कहा कि ऐसे ई-वे बिल जो बनाए जा चुके हैं और उनकी वैधता की समयसीमा 20 मार्च से 15 अप्रैल के दौरान तक की है, उनकी वैधता 30 अप्रैल तक बढ़ाई जाती है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, लॉकडाउन के कारण देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल से लदे ट्रक फंसे हुए हैं. इस कदम से इन ट्रकों को फायदा होगा. ई-वे बिल की जरूरत एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक की माल की ढुलाई करने में होती है.

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान समाप्त हो रहे ई-वे बिल की वैधता बढ़ाकर करदाताओं को बड़ी राहत दी है. ईवाय के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि अधिकांश फंसे वाहनों के ई-वे बिल की वैधता समाप्त हो चुकी थी. ऐसे में कारोबारियों को डर था कि इन्हें पकड़ लिया जाएगा.

जीएसटी (GST) के तहत शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (ई-वे बिल) देश भर में लागू है. फिलहाल ई-वे बिल सिस्टम को पचास हज़ार रुपए से अधिक के सामान को सड़क, रेल, वायु या जलमार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लागू किया गया है.

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ई-वे बिल के नियम के मुताबिक, 50 हजार रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु, जिसका ट्रांसपोर्टेशन 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक किया जाना है, उस पर इसे लागू करना जरूरी होता है. हालांकि, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाद्य वस्तुओं, आभूषण समेत 150 उत्पादों को इससे अलग रखा गया है.