कंज्यूमर कमीशन ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिकार्ट (Flipkart) और एक रिटेलर को सेवा में कमी और व्यापार के गलत तौर-तरीके अपनाने के दोष में एक ग्राहक को 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. दरअसल, कर्नाटक के कोप्पल में रहने वाले हर्षा एस. ने फ्लिपकार्ट से एप्पल आईफोन (Apple iPhone) ऑर्डर किया था लेकिन हर्षा ने जब आईफोन का बॉक्स खोला तो उन्हें आईफोन की जगह कपड़े धोने वाला निरमा साबुन और एक की-पैड वाला छोटा फोन मिला. आईफोन के लिए हर्षा ने 48,999 रुपये की पेमेंट की थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फ्लिपकार्ट और रिटेलर को फोन की कीमत 48,999 रुपये के साथ-साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना अलग से देना होगा.

फ्लिपकार्ट और रिटेलर को 8 हफ्ते के अंदर लौटाने होंगे आईफोन के पैसे

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फ्लिपकार्ट से मिले आईफोन के बॉक्स में कपड़े धोने वाला 140 ग्राम का साबुन और की-पैड वाला फोन निकलने के बाद हर्षा ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और साने रिटेल्स के खिलाफ कोप्पल स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया था. कंज्यूमर कमीशन ने पिछले हफ्ते सुनाए फैसले में फ्लिपकार्ट और रिटेलर को सेवा में कमी का जिम्मेदार माना और कहा कि उनकी गतिविधि गलत व्यापार मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने सामान का पूरा पैसा लेने के बावजूद गलत सामान भेजा. इसमें ग्राहक को सेवा में कमी के बदले में 10,000 रुपये का और मानसिक प्रताड़ना के एवज में 15,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा कोर्ट ने कंपनी और विक्रेता को फोन के लिए वसूले गए 48,999 रुपये भी 8 हफ्ते के भीतर लौटाने का आदेश दिया है.

हर्षा ने Flipkart से ऑर्डर किया था Apple iPhone 11

हर्षा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उन्होंने 48,999 रुपये की पेमेंट की थी, जिसके लिए उन्होंने कंपनी से रिफंड के साथ-साथ सेवा में कमी और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे की भी मांग की थी. हर्षा ने कहा कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से Apple iPhone 11 (ग्रीन 64GB) ऑर्डर किया था लेकिन जब उन्होंने पार्सल खोला तो वह हैरान रह गया क्योंकि उसमें आईफोन की जगह एक छोटा कीपैड वाला फोन और 140 ग्राम का कपड़े धोने वाला साबुन था. ये पूरा मामला साल 2021 का है.

पीटीआई इनपुट्स के साथ