बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने शुक्रवार को जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson and Johnson) को एक बड़ी राहत दी. कोर्ट ने 15 दिसंबर को खत्म हुए कंपनी के लाइसेंस के बावजूद बेबी पाउडर (Baby Powder) का उत्पादन जारी रखने की मंजूरी दे दी. हालांकि, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन अगले आदेश तक बेबी पाउडर की बिक्री नहीं करेगी. जस्टिस आर डी धानुका और जस्टिस मिलिंद सथाये की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) के 2 आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया.

महाराष्ट्र सरकार ने लगाई थी बेबी पाउडर के उत्पादन और बिक्री पर रोक

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महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में 15 सितंबर को इस उत्पाद का लाइसेंस रद्द कर दिया था और 20 सितंबर को जारी किए गए एक दूसरे आदेश में जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के उत्पादन और बिक्री पर दोनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी. महाराष्ट्र FDA (फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन) ने कंपनी के बेबी पाउडर के सैंपल लिए थे, जिसकी मुंबई में जांच की गई थी. मुंबई में हुई सैंपल की जांच में सामने आया कि शिशुओं की त्वचा की सुरक्षा को लेकर जो मानदंड यानी क्राइटीरिया थे, उनमें जॉनसन्स बेबी पाउडर खरा नहीं उतर पाया.

कोर्ट ने कंपनी को बेबी पाउडर का उत्पादन जारी रखने की मंजूरी दी

जॉनसन एंड जॉनसन की ओर से पेश वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि कंपनी का लाइसेंस खत्म हो गया है, इसलिए उसे सीमित सुरक्षा की आवश्यकता है. इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को जारी रखते हुए कहा कि कंपनी उत्पादन जारी रख सकती है, लेकिन अगले आदेश तक बिक्री पर रोक रहेगी.

भारत में जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी प्रोडक्ट्स की ज्यादा मांग

बताते चलें कि अमेरिका (USA) की फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन भारत में काफी पुराने समय से अपने प्रोडक्ट बेच रहा है और हमारे देश में इस अमेरिकी कंपनी के बेबी प्रोडक्ट्स काफी पसंद भी किए जाते हैं. भारत के ज्यादातर घरों में शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर जॉनसन एंड जॉनसन के ही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता आ रहा है.

पीटीआई इनपुट्स के साथ