Insurance: आग और दूसरे खतरों को कवर करने वाली वैकल्पिक प्रोडक्ट पेश कर सकेंगी बीमा कंपनियां, IRDAI ने दी परमिशन
Insurance: आईआरडीएआई ने एक सर्कुलर में कहा कि आग से जुड़े अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए प्राधिकरण सामान्य बीमा कंपनियों को ऐसे उत्पादों को तैयार करने की इजाजत देता है.
Insurance: इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अच्छी खबर है. वह अब कस्टमर्स को आग और दूसरे खतरों को कवर करने वाले अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर सकेंगे. बीमा नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) ने गुरुवार को साधारण बीमा कंपनियों को आग और दूसरी जोखिमों को कवर करने वाले वैकल्पिक उत्पादों को तैयार करने की परमिशन दे दी हैं. इस पहल का मकसद ग्राहकों को ज्यादा विकल्प देना और बीमा के दायरे को बढ़ाना है.
पहले नहीं थी परमिशन
खबर के मुताबिक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने जनवरी, 2021 में आवासों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों की आग और दूसरे जोखिमों से रक्षा करने वाले मानक उत्पादों (भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्योग सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा) के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे. आग और संबद्ध जोखिमों के लिए इन मानक उत्पादों के बाद किसी भी दूसरे उत्पाद की परमिशन नहीं थी.
आईआरडीएआई (IRDAI) ने एक सर्कुलर में कहा कि आग से जुड़े अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए प्राधिकरण सामान्य बीमा कंपनियों को ऐसे उत्पादों को तैयार करने की इजाजत देता है.
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बीमा कंपनियों के निवेश की सीमा बढ़ाई
इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई (IRDAI) ने हाल ही में बैंक, वित्तीय और बीमा क्षेत्र (बीएफएसआई) में बीमा कंपनियों के निवेश की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है. रेगुलेट ने कहा कि कंपनियों को अपने फंड से बेहतर रिटर्न पाने के लिए ज्यादा लचीलापन प्रदान करने के मकसद से निवेश सीमा बढ़ाई जा रही है.