कंपनियों को उनके पंजीकृत कार्यालयों के फोटो और पता से जुड़े विवरण कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए दी गयी समयसीमा को बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है. मंत्रालय ने खोखा कंपनियों पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के तहत नये इलेक्ट्रॉनिक फार्म एक्टिव-1 (एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन) को अधिसूचित किया था. 

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इस फॉर्म को भरने की अंतिम तारीख पहले 25 अप्रैल थी. यह प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2017 से पहले अस्तित्व में आई कंपनियों के लिए है. मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक फॉर्म जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर अब 15 जून कर दिया है. तय समयसीमा के दौरान फॉर्म नहीं जमा करा पाने वाली कंपनियों को 10,000 रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर सक्रिय कंपनी और उसको डायरेक्‍टर की पहचान की दिशा में फॉर्म को अधिसूचित किया जाना बड़ा कदम होगा. यह पहला मौका है जब मंत्रालय ने कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों की फोटो और अक्षांश व देशांतर जैसी भौगोलिक स्थिति की जानकारी मांगी है. मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियों को अपने पंजीकृत कार्यालय एवं फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले कम-से-एक प्रमुख अधिकारी की तस्वीर भी भेजनी होगी.